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Rajasthan: डूंगरपुर में सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को बीस साल की सजा व जुर्माना

Rajasthan डूंगरपुर में डेढ़ साल पहले एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को पाक्सो मामलों की विशेष अदालत ने बीस-बीस साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर अलग-अलग एक लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 26 May 2022 09:14 PM (IST)Updated: Thu, 26 May 2022 09:14 PM (IST)
डूंगरपुर में सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को बीस साल की सजा व जुर्माना। फाइल फोटो

उदयपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान के डूंगरपुर में डेढ़ साल पहले एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को पाक्सो मामलों की विशेष अदालत ने बीस-बीस साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर अलग-अलग एक लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता ने 24 दिसंबर, 2020 को डूंगरपुर जिले वरदा पुलिस थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि वह अपने घर के पास चक्की पर गेहूं पिसवाने गई थी। लौटते समय रास्ते में उसे गांव के मिथुन (21) और विक्रम (20) मिले। दोनों उसे पकड़कर निर्जन स्थान पर ले गए और वहां उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वारदात करने के बाद दोनों फरार हो गए थे। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी, तब परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों मिथुन और विक्रम को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दोषियों पर अलग-अलग एक लाख 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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गौरतलब है कि गत दिनों चित्तौड़गढ़ की पाक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसके अश्लील फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करने के आरोपित को दोषी ठहराते हुए बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपित पर पंद्रह साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप था। दसवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पिता ने बोदियाना निवासी इरफान पुत्र याकूब खान के खिलाफ चार साल पहले 22 फरवरी, 2018 को मामला दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, एक व्यक्ति की बेटी रोजाना आटो के जरिए अपने स्कूल जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बोदियाना निवासी इरफान पुत्र याकूब खन से हुई। एक दिन इरफान उनकी बेटी को चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड के पीछे अमर प्लाजा होटल लेकर गया। यहां एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से उसके अश्लील फोटो खींच लिए थे। इसके बाद वह उसे अक्सर ब्लैकमेल करता रहा था। फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा था।


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