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94 साल के एक बुजुर्ग को एक नल कनेक्शन कटवाने में लग गए बारह साल

94 साल का एक बुजुर्ग पिछले बारह साल से नल कनेक्शन कटवाने को विभाग के चक्कर लगाते रहा। विभाग ने नल कनेक्शन काटने की बजाय बुजुर्ग को 8194 रुपए बिल भुगतान का नोटिस भेज दिया।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 11 Jan 2019 11:12 AM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 11:12 AM (IST)
94 साल के एक बुजुर्ग को एक नल कनेक्शन कटवाने में लग गए बारह साल
94 साल के एक बुजुर्ग को एक नल कनेक्शन कटवाने में लग गए बारह साल

उदयपुर, जेएनएन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अर्जी मिलने के बाद नल कनेक्शन काटने में एक पखवाड़े यानी पंद्रह दिन से अधिक नहीं लगाना चाहिए, किन्तु उदयपुर में 94 साल का एक बुजुर्ग पिछले बारह साल से नल कनेक्शन कटवाने के लिए विभाग के चक्कर लगाते रहा। विभाग ने नल कनेक्शन काटने की बजाय बुजुर्ग को 8194 रुपए की बकाया बिल के भुगतान का नोटिस भेज दिया। 

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बुजुर्ग ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दिया तो उसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बकाया बिल की राशि 81 रुपए करते हुए पंद्रह दिन में नल कनेक्शन काटने के आदेश दिए। मिली जानकारी के अनुसार मल्लातलाई निवासी रजा मोहम्मद ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता के खिलाफ यहां अदालत में वाद पेश किया था। जिसमें उसने बताया कि वह पिछले बारह साल से अपने घर का नल कनेक्शन कटवाने के लिए विभाग के चक्कर लगाते रहा।

मार्च 2015 में विभाग ने उसके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए रोड कटिंग शुल्क जमा कराने को कहा जो उसने तय समय में नियत साढ़े चार सौ रुपए की राशि जमा करा दी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने दो साल तक उसका नल कनेक्शन नहीं काटा बल्कि उस पर 8194 रुपए की बाकियात निकाल दी और उसे यह राशि जमा  कराने का नोटिस भेज दिया। जिसको लेकर उसने स्थायी लोक अदालत की शरण ली। जहां पीठासीन अधिकारी ने विभागीय शिथिलता मानते हुए महज 81 रुपए की बाकियात निकाली और आदेश दिए कि यह राशि जमा कराए जाने के पंद्रह दिन में विभाग उसका नल कनेक्शन काटकर अदालत को सूचित करे। 


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