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शाहरूख खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत

राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता शाहरूख खान को बड़ी राहत देते हुए उन पर पुलिस कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 20 Apr 2017 05:23 AM (IST)Updated: Thu, 20 Apr 2017 05:23 AM (IST)
शाहरूख खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत
शाहरूख खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत

जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता शाहरूख खान को बड़ी राहत देते हुए उन पर पुलिस कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जज बनवारी लाल शर्मा की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शाहरूख खान निर्दोष है और उन पर लगे आरोप बेबुनियाद,निराधार है। रेलवे सम्पति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत रेलवे प्रशासन से करने के लिए कहा है। कोर्ट ने शाहरूख खान के खिलाफ पुलिस कार्यवाही और सख्ती पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि शाहरूख खान पर 'रईश ' फिल्म के प्रमोशन के दौरान कोटा में हुडदंग करने और अवैध भीड़ एकत्रित कर रेलवे की सम्पति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

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 कोटा के विक्रम सिंह नामक एक व्यक्ति ने शाहरूख के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। शाहरूख की ओर से वकील आदित्य शर्मा और मानवेन्द्र सिंह भाटी ने कोर्ट में पैरवी की। शाहरूख खान 24 जनवरी,2017 को सुबह पांच बजे रईश फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर आ रहे थे,बीच में कोटा रेलवे स्टेशन पर इसी दौरान वे प्रशंसकों से मिलने ट्रेन के कोच के गेट पर आए तो भगदड़ मच गई। यहां प्लटेफार्म पर स्टॉल लगाने वाले विक्रम सिंह ने मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया कि भीड़ और अफरातफरी के कारण उसके सामान को नुकसान हुआ। इस शिकायत पर कोटा जीआरपी ने शाहरूख के खिलाफ दंगा भड़काने,सार्वजनिक संपति को नुकसान करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

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