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राजस्थान: रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा, एक आरोपी बरी

Rakbar Khan Mob Lynching Case राजस्थान के अलवर की अदालत ने रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एक आरोपी को बरी भी कर दिया है। दोषियों के नाम नरेश विजय परमजीत और धर्मेंद्र हैं। (फाइल तस्वीर)

By Jagran NewsEdited By: Manish NegiPublished: Thu, 25 May 2023 12:55 PM (IST)Updated: Thu, 25 May 2023 01:51 PM (IST)
राजस्थान: रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा, एक आरोपी बरी
राजस्थान: रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में चार दोषियों को सात-सात की सजा

जयपुर, ऑनलाइन डेस्क। राजस्थान के रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में गुरुवार को अलवर की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। वहीं, एक दोषी को बरी कर दिया है। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई, उनका नाम परमजीत, धर्मेन्द्र, नरेश और विजय है।

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अतिरिक्त जिला जज सुनील गोयल ने अपना फैसला सुनाया है। आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी किया है।नवल किशोर के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने चारों को आईपीसी की धारा 341, 304 के तहत दोषी ठहराया है। 

क्या है रकबर मॉब लिंचिंग मामला?

रकबर खान मॉब लिंचिंग का मामला करीब पांच साल पुराना है। 20 जुलाई 2018 को अलवर में रकबर खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। रकबर और उसका दोस्त असलम देर रात गायों को पैदल लेकर जा रहे थे। तभी रामगढ़ के लालवंडी इलाके में कुछ गांववालों ने गौतस्करी के शक में दोनों को रोक लिया। अचानक कुछ लोगों ने रकबर पर हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट की गई। वहीं ये सब देखकर असलम वहां से भाग गया।

मारपीट के बाद हुई रकबर की मौत

मारपीट के बाद रकबर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुछ घंटे बाद पुलिस हिरासत में ही रकबर की मौत हो गई। रकबर की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था। वहीं, पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर को गिरफ्तार किया था। आरोपी विजय को घटना के करीब 13 महीने बाद  जयपुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया था।


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