राजस्थान में रद हो सकते हैं अनपढ़ वाहन चालकों के लाइसेंस
Rajasthan High Court. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि अनपढ़ ड्राइवरों के लाइसेंस वापस लिए जाएं।
जयपुर, जेएनएन। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि अनपढ़ ड्राइवर सड़क सुरक्षा के लिए खतरा है, इनके लाइसेंस वापस लिए जाने चाहिए। हाईकोर्ट का कहना है कि ये ड्राइवर हाईवे और सड़कों पर लगी हुई सूचनाओं व संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, इस कारण वे सड़कों पर चलने वाले दूसरे राहगीरों के लिए खतरा होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार को प्रार्थी सहित उसके समान अन्य अनपढ़ ड्राइवरों के एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंसों को वापस लिया जाना चाहिए।
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश मंगलवार को दीपक सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया। प्रार्थी ने याचिका में कहा था कि उसे वर्ष 2006 में एलएमवी श्रेणी का वाहन लाइसेंस जारी किया गया था। उसने मालवाहन का लाइसेंस लेने के लिए विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने आठवीं कक्षा पास होने की शर्त होने का हवाला देते हुए लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया। याचिका में गुहार की गई कि उसे मालवाहन का लाइसेंस जारी किया जाए। अदालत ने सरकार से कहा कि वह इस संबंध में परिवहन अफसरों को दिशा-निर्देश जारी करें और ऐसे ड्राइवरों पर कार्रवाई भी करें। अदालत ने सरकार से आदेश की रिपोर्ट एक माह में देने को कहा है।
अदालत ने कहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो न केवल लाइसेंसधारकों, बल्कि सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद होनी चाहिए। सरकार ऐसे निरक्षर लोगों को लाइसेंस जारी नहीं करे जो हाइवे सहित अन्य रोड पर यातायात के संबंध में लगे हुए साइन बोर्ड को ही नहीं समझ सकें।
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