राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट से छेड़छाड़ कर तैयार कराए फर्जी जमानत आदेश, एनडीपीएस आरोपी फरार; केस दर्ज
राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड करने के आरोप में एनडीपीएस आरोपी कुलविंद्र सिंह पर केस दर्ज हुआ है।

राजस्थान हाईकोर्ट वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड

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जागरण संवाददाता, जयपुर। मादक पदार्थ तस्करी के आरोपित पंजाब के मोगा निवासी कुलविंद्र सिंह पर राजस्थान उच्च न्यायालय के फर्जी जमानत आदेश तैयार करवाकर आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराने का आरोप है।
इस मामले में बुधवार देर रात करीब दो बजे जोधपुर के कुड़ी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक कार्य) नरेन्द्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है।
पुलिस ने कुलविंद्र के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और उच्च न्यायालय के इलेक्ट्रानिक रिकार्ड से अनधिकृत छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कुलविंद्र ने तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में फर्जी जमानत आदेश बनवाकर वेबसाइट पर अपलोड किए। जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ से संबंधित मूल पत्रावली भी गायब है।
जिला पुलिस अधीक्षक अंशुमान भौमिया के अनुसार, आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 2755-2026, 18756-2026 और 15786-2026 में 12, 15 और 26 अक्टूबर के आदेश वेबसाइट पर मिले। पंजीयक कुलदीप राव को इसकी जानकारी मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि ये मामले संबंधित तारीखों पर न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं थे।
कुलविंद्र के खिलाफ श्रीगंगानगर जिले के राजासर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है और कार्रवाई लंबित है। आरोप है कि उसने अवैध रूप से जमानत पाने के लिए फर्जी आदेश बनवाए। मामले में कर्मचारियों की मिलीभगत होने की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, कुलविंद्र फरार है और जांच जारी है।