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राजस्थान सरकार का फरमान: पहला टीका लगवाने वालों को ही 28 जून से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री, नियम लागू

कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों में राजस्थान सरकार ने 28 जून से लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य कर दिया।

By Priti JhaEdited By: Published: Mon, 28 Jun 2021 09:38 AM (IST)Updated: Mon, 28 Jun 2021 09:38 AM (IST)
राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोविड पर लगाम लगाने के लिए एक फरमान जारी किया है।

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोविड पर लगाम लगाने के लिए एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, उनको 28 जून से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।  राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में अग्रणी राज्य रहा है । प्रदेश में अब तक 2.36 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।

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राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। प्रदेश में अब तक 2.36 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। गहलोत सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब राज्य में सरकारी कार्यालय शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं जिन व्यावसायिक  प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वे अतिरिक्त तीन घंटे तक खोल सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थल भी सशर्त खुलेंगे, जबकि विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैरिज पैलेस 1 जुलाई से खुल सकते हैं। राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में अग्रणी राज्य रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में प्रतिदिन 15 लाख तक वैक्सीन लगाने की क्षमता विकसित की गई है। लेकिन हमको प्रतिदिन 3 से 4 लाख डोज ही प्राप्त हो रही है। गहलोत ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

पत्र में सीएम ने कहा, राज्य में वर्तमान में कोविड की स्थिति बेहतर है। कोरोना की दूसरी लहर का देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी काफी प्रभाव था। राज्य सरकार ने नीचले स्तर पर चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाई है। संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। तीसरी लहर के खतरे को रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र तरीका है। सौ फीसदी टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2.36 करोड़ टीके लगाने के अभियान को तेजी से चलाया गया। इसी का परिणाम है कि जुलाई माह तक 70 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जानी है।

वहीं चिकित्सा मंत्री डॉ.रधु शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.रघु शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि राज्य में पहली डोज लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। अगर आवंटन नहीं हुआ तो सोमवार से वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो जाएंगे। उन्होंने 25 लाख डोज तत्काल आवंटित करने का आग्रह किया है। उन्होंने जुलाई माह के लिए 1 करोड़ 50 लाख डोज की मांग की है ।

मालूम हो कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों में राजस्थान सरकार ने 28 जून से लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य कर दिया। दिशानिर्देशों के मुताबिक, चालक व परिचालकों के वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक मिल जाने के बाद ही शहर में मिनी बसों का संचालन करने की अनुमति होगी। सोमवार से शनिवार के बीच निजी वाहनों को सुबह 5 से रात 8 बजे तक यातायात की अनुमति होगी। गहलोत सरकार ने सार्वजनिक पार्क, रेस्तरां और जिम को सशर्त खोल दिया है। पार्क सुबह 5 से 8 के बीच खुले रहेंगे। वहीं वे जिम और रेस्तरां जिनके 60 प्रतिशत कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, उन्हें  शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे खोले जाने की अनुमति होगी। 

दिशानिर्देशों के मुताबिक, जिन सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 25 से कम है, वहां पूर्व स्टाफ को आने की इजाजत होगी, जबकि जिन कार्यालयों में कर्मियों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, वहां 50 प्रतिशत कर्मियों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जिन कार्यालयों में 60 फीसदी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है यानी वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, वहां 100 फीसदी कर्मियों को आने की अनुमति दी गई है। नए नियमों के तहत कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।  


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