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राजस्थान में रकबर मामले में सक्रिय हुई सरकार, वकील बदला

Rajasthan Government. रकबर मामले में पुख्ता पैरवी के लिए एडवोकेट अशोक शर्मा को अपर लोक अभियजक नियुक्त किया गया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 23 Aug 2019 03:45 PM (IST)Updated: Fri, 23 Aug 2019 06:20 PM (IST)
राजस्थान में रकबर मामले में सक्रिय हुई सरकार, वकील बदला

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में अलवर के पहलू खान उन्मादी हिंसा (मॉब लिंचिंग) मामले में एडीजे कोर्ट से आरोपितों के बरी होने के बाद आरोपों से घिरी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कथित गोतस्कर रकबर की मौत के मामले में पैरवी के लिए नया वकील नियुक्त किया है। पहले खान मामले में कमजोर पड़ी सरकारी पैरवी के बाद गहलोत सरकार ने रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में पैरवी की जिम्मेदारी नए वकील को देने का फैसला किया है।

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अब तक रकबर खान मामले की पैरवी सरकारी वकील योगेंद्र खटाना कर रहे थे। खटाना ने ही पहलू खान मामले में कोर्ट में पैरवी की थी। पहलू खान लिंचिंग मामले में सभी छह आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पहलू खान मॉब लिंचिंग केस की भी सरकार दोबारा एसआईटी से जांच करवा रही है। वहीं, रकबर मामले में पुख्ता पैरवी के लिए एडवोकेट अशोक शर्मा को अपर लोक अभियजक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (क्राइम) बीएल सोनी पूरे मामले में निगरानी रखेंगे। सोनी के साथ ही विधि विभाग के अधिकारियों को भी समन्वय के लिए तैनात किया गया है।

अलवर जिला पुलिस अधीक्षक देशमुख परिश अनिल ने बताया कि रकबर मामले में पुलिस वकीलों के साथ मिलकर कोर्ट में मजबूत पक्ष रखने में जुटी है। पुलिस का मकसद आरोपितों को सजा दिलवाना है। उन्होंने बताया कि रकबर खान मॉब लिंचिंग केस के चौथे आरोपित विजय मूर्तिकार को पकड़ कर रामगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में एक आरोपित नवल शर्मा की भूमिका की जांच अभी पेन्डिंग है। इस मामले में नवल शर्मा की धारा 173(8) में जांच पेंडिंग चल रही है। उधर, रकबर की पत्नी ने कोर्ट से शेष आरोपितों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने की मांग की है।

जानें, क्या है मामला

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उन्हें 173 (8) में चालान पेश कर जोड़ दिया जाएगा। 21 जुलाई, 2018 को अलवर के ललावंडी में रकबर खान की कथित गोरक्षकों ने पिटाई की थी, जिससे रकबर खान की मौत हो गई थी, वहीं उसका दूसरा साथी असलम मौके से फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों धर्मेंद्र परमजीत और नरेश यादव को आरोपित मानते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। 

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