Move to Jagran APP

Rajasthan: गाय ने मारी टक्कर, दो महिलाओं की मौत, एक युवक घायल

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा में एक गाय ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 21 Dec 2019 11:41 AM (IST)Updated: Sat, 21 Dec 2019 11:41 AM (IST)
Rajasthan: गाय ने मारी टक्कर, दो महिलाओं की मौत, एक युवक घायल
Rajasthan: गाय ने मारी टक्कर, दो महिलाओं की मौत, एक युवक घायल

जयपुर, जेएनएन। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा में एक गाय ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। मृतक महिलाएं युवक के साथ मोटर बाइक पर सवार थी। ये तीन लोग निम्बाहेड़ा की ओर जा रहे थे।

loksabha election banner

उस दौरान एकलिंगपुरा गांव के निकट एक गाय की टक्कर से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और तीनों नीचे गिर गए। उस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने दोनों महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इसके चलते महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक घायल हो गया। इस घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच शवों को चिकित्सालय पहुंचाने के साथ ही घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया। दोनों मृतकों के शवों का निम्बाहेड़ा चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौप दिए गए।

73 लाख की धोखाधड़ी में सीआईडी बीआई बाड़मेर का कॉन्स्टेबल सेवा से बर्खास्त

राजस्थान पुलिस की सीआईडी बीआई बाड़मेर में पदस्थापित कॉन्स्टेबल मोतीलाल को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कांस्टेबल के विरुद्ध जोधपुर व बाड़मेर जिले में धोखाधड़ी कर लोगों से रुपये ऐंठने के मामले दर्ज है। चैक बाउंस के मामलों में भी कांस्टेबल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए है।

मोतीलाल व्यास कॉस्टेबल नंबर 827 सीआईडी (बीआई)) बाड़मेर के विरुद्ध बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर रुपये हड़पने तथा बीमार पत्नी के इलाज कराने हेतु एवं घरेलू कार्यों के लिए पैसे लेकर लोगों के रुपये हड़पने के संबंध में जिला बाड़मेर व जोधपुर के विभिन्न पुलिस थानों में 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही एन आई एक्ट (चैक- बाउंस) के भी 7 प्रकरण जिला जोधपुर व बाड़मेर में दर्ज है।

कांस्टेबल मोतीलाल द्वारा लोगों से कुल 73 लाख 40 हजार रुपये की धोखाधड़ी करना सामने आया है। मोतीलाल 22 जुलाई 2019 से ड्यूटी से भी अनुपस्थित चल रहा है व रिकॉल नोटिस जारी करने के बावजूद भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ।

कांस्टेबल मोतीलाल का आचरण पुलिस जैसे अनुशासित बल की संवेदनशील राज्य विशेष शाखा में एक लोक सेवक की अपेक्षा में अनुपयुक्त एवं अशोभनीय होने पर इसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 (2) के तहत राजकीय सेवा से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया गया है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.