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Rajasthan Crime: मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जघन्य अपराधी मानसिंह को आजीवन कारावास, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया

Rajasthan Crime केस ऑफिसर सुश्री कल्पना सोलंकी वृताधिकारी जीआरपी वृत कोटा के निर्देशन में थाना भरतपुर के उप निरीक्षक संतोष कुमार द्वारा न्यायालय में नियत तारीख पेंशियों पर गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए। तीन वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में अपराधी मानसिंह को दण्डित किया।

By Pradeep ChauhanEdited By: Published: Tue, 23 Nov 2021 06:31 PM (IST)Updated: Tue, 23 Nov 2021 06:31 PM (IST)
Rajasthan Crime: मानसिंह को आजीवन कारावास व 10 लाख जुर्माना लगाया।

अजमेर, जागरण संवाददाता। तीन वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अपराधी मानसिंह को आजीवन कारावास तथा 10 लाख के जुर्माने से दण्डित किया गया। जीआरपी अजमेर के पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक रेलवे संजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर श्रीमती योगिता मीणा के निर्देशन में जिले के केस ऑफिसर स्कीम तथा जघन्य अपराध की श्रेणी में चयनित तीन साल की मासूम बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जीआरपी थाना भरतपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 36- 2019 / 02 अप्रैल 2019 विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम क्रम संख्या एक जिला भरतपुर में विचाराधीन चल रहा था।

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इस प्रकरण में केस ऑफिसर सुश्री कल्पना सोलंकी, वृताधिकारी जीआरपी वृत कोटा के निर्देशन में थानाधिकारी जीआरपी थाना भरतपुर के उप निरीक्षक संतोष कुमार द्वारा न्यायालय में नियत तारीख पेंशियों पर गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए। इस प्रकरण में सोमवार 22 नवम्बर को न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया। मुल्जिम मानसिंह पुत्र बच्चू सिंह जाति जाट उम्र 25 साल निवासी चारथोक जघीना पुलिस थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर को धारा 376 बी भादस में आजीवन कारावास मय दस लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया। इसी प्रकार धारा 363 भादस में सात साल की सजा मय बीस हजार रुपए के जुर्माना से भी दण्डित किया गया है।


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