Punishment: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा
Punishment of sentence. नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अजमेर, जेएनएन। अजमेर की पॉक्सो एक्ट अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता के अनुसार, आरोपित अकबर लोहा खान टेंपो स्टैंड से पीड़िता को टैंपो में बैठाया और उसे बिना जानकारी अन्य रूट पर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का प्रयास किया।
इस दौरान घबराई पीड़िता ने टैंपो से छलांग लगाई। इसकी सूचना पर क्षेत्रवासी पीड़िता को अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक आरोपी वहां से फरार हो गया।
इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने तीन जनवरी, 2014 को वारदात को लेकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए आरोपित अकबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से लगातार सुनवाई के बाद पॉक्सो एक्ट संख्या वन ने आरोपित अकबर को दोषी मानते हुए 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।
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