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उपचार के लिए मुम्बई जाने वाले राजस्थानियों को सरकार देगी रियायती दर पर ठहरने की सुविधा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई जाने वाले राजस्थान के लोगों को वहां के राजस्थान भवन में सस्ती दर पर रहने की सुविधा मिलेगी ।

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 21 Oct 2019 11:59 AM (IST)Updated: Mon, 21 Oct 2019 11:59 AM (IST)
उपचार के लिए मुम्बई जाने वाले राजस्थानियों को सरकार देगी रियायती दर पर ठहरने की सुविधा
उपचार के लिए मुम्बई जाने वाले राजस्थानियों को सरकार देगी रियायती दर पर ठहरने की सुविधा

जयपुर। कैंसर, किडनी, हृदय रोग जैसी गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए मुम्बई जाने वाले राजस्थान के लोगो को मुम्बई में राजस्थान सरकार की ओर रियायती दर पर ठहरने की सुविधा दी जाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से नवी मुंबई में स्थित राजस्थान भवन का निर्माण कराया गया है। इसीमें रियायती दर पर भोजन और रहने की सुविधा दी जाएगी।

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कैंसर, हृदयरोग अल्जाइमर, किडनी, लीवर आदि गंभीर रोगों का इलाज करवाने के लिए राजस्थान से बड़ी संख्या में रोगी मुंबई जाते हैं और उन्हें तथा उनके परिजनों को वहां ठहरने और भोजन आदि का समस्या का सामना करना पडता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है ताकि रोगी वहां अपना पूर्ण इलाज करवा सके और उनके परिजनों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।

गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए औ उसे उपचार के बारे में डाॅक्टर का प्रमाण पत्र वहां दिखाना होगा। इसके बाद राजस्थान भवन में आवास और भोजन की सुविधा रियायती दर पर मिल सकेगी। एक बार में सात दिन ठहरने की सुविधा दी जाएगी और विशेष पस्थिितियो मे इसे बढा कर 15 दिन तक किया जा सकेगा।

मुंबई जाने वाले लोग राजस्थान भवन में रह सकेंगे

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई जाने वाले राजस्थान के लोगों को वहां के राजस्थान भवन में सस्ती दर पर रहने की सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त नवी मुंबई में स्थित राजस्थान भवन में लोगों के रहने की सुविधा देने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए है । निर्देशों के अनुसार कैंसर,ह्दय,अल्जाइमर,किड़नी और लीवर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई जाने वाले राजस्थान के लोगों रहने एवं भोजन को लेकर काफी समस्या आती है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मूल निवासियों को माह में 7 दिन तक सस्ती दर पर रहने की सुविधा देने के निर्देश दिए है। विशेष परिस्थितियों में यह सुविधा 15 दिन के लिए दी जा सकेगी । 


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