Move to Jagran APP

pehlu khan mob lynching case: दोषी करार किशोर रहे गैरहाजिर, अब 13 को सुनाई जाएगी सजा

pehlu khan mob lynching case अलवर के किशोर न्याय बोर्ड ने दो किशोरों को दोषी करार दिया था और उन्हें शनिवार को सजा सुनाई जानी थी लेकिन ये किशोर शनिवार को उपस्थित नहीं हुए।

By Vijay KumarEdited By: Published: Sat, 07 Mar 2020 07:15 PM (IST)Updated: Sat, 07 Mar 2020 07:15 PM (IST)
pehlu khan mob lynching case: दोषी करार किशोर रहे गैरहाजिर, अब 13 को सुनाई जाएगी सजा
pehlu khan mob lynching case: दोषी करार किशोर रहे गैरहाजिर, अब 13 को सुनाई जाएगी सजा

जयपुर, जेएनएन। अलवर में 2017 में उन्मादी भीड़ की हिंसा का शिकार हुए पहलू खान के मामले में अलवर के किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषी करार किए गए दो किशोरों को 13 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। अलवर के किशोर न्याय बोर्ड ने दो किशोरों को दोषी करार दिया था और उन्हें शनिवार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन ये किशोर शनिवार को उपस्थित नहीं हुए। मजिस्ट्रेट ने इस मामले में अब 13 मार्च की तारीख तय की है और दोनों किशोरों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। ये दोनों किशोर उस भीड़ का हिस्सा थे , जिस पर 2017 में पहलू खान को हिंसा का शिकार बनाया था। 

loksabha election banner

पिछले वर्ष अगस्त में अलवर की निचली अदालत ने छह आरोपियों को इस मामले बरी कर दिया था। ऐसे में यह इस मामले में पहली दोष सिद्धी है। छह आरोपी विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद योगेश कुमार और भीम राठी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की हुई है।

जानें, क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल, 2017 को जयपुर के पशु हटवाड़े से अपने दो बेटों के साथ एक ट्रक में गाय और बछड़े लेकर जा रहे हरियाणा के नूंह निवासी पहलू खान को कथित गो रक्षकों ने घेरकर पकड़ लिया था। मारपीट में पहलू खान गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसकी चार अप्रैल को बहरोड के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में दो मामले पुलिस में दर्ज हुए थे। एक मामला तो पहलू खान, उसके दोनों बेटों और ट्रक चालक के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें गोतस्कर बताया गया था। वहीं, दूसरा मामला पहलू खान द्वारा बताए गए नाम और पहचान के आधार पर दर्ज किया गया था। इस मामले में छह लोग नामजद होने के साथ ही दो सौ लोगों को मारपीट का आरोपित बताया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.