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Rajasthan: दहेज हत्या के मामले में पांच साल की बच्ची को कोर्ट में पेश करने के आदेश

Dowry Murder Case बच्ची दहेज हत्या के मामले में मुख्य गवाह है जो कि इस समय अपने दादा के साथ रहती है जबकि मामले में पांच साल की बच्ची के नाना की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाई गई है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 03 Dec 2020 03:59 PM (IST)Updated: Thu, 03 Dec 2020 03:59 PM (IST)
Rajasthan: दहेज हत्या के मामले में पांच साल की बच्ची को कोर्ट में पेश करने के आदेश
दहेज हत्या का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फाइल फोटो

जोधपुर, संवाद सूत्र। Dowry Murder Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच साल की बच्ची को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। बच्ची दहेज हत्या के मामले में मुख्य गवाह है, जो कि इस समय अपने दादा के साथ रहती है जबकि मामले में पांच साल की बच्ची के नाना की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाई गई है। मामले में नाना ने इस बच्ची को अपने पास रखने की इच्छा जाहिर की है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने पांच साल की बालिका को बतौर मुख्य गवाह आठ दिसंबर तक पेश होने के आदेश दिए हैं। बच्ची की मां की इसी वर्ष के शुरुआत में मौत हो गई थी, जिसको लेकर बच्ची के नाना मोहन सिंह की ओर से लगाया गया दहेज हत्या का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

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ये है पूरा मामला

मोहन सिंह की तरफ से खंडपीठ को बताया गया कि उनकी पुत्री सुनीता कंवर की शादी हरियाणा के भिवानी निवासी परविंदर सिंह के साथ की गई थी। वर्ष 2020 की शुरुआत में सुनीता कंवर की हत्या हो गई, जिसकी वजह दहेज बताई गई। हत्या के समय बच्ची अपनी मां के साथ में थी। मोहन सिंह की ओर से कहा गया कि बाद में उसके बयान 164 में दर्ज किए गए। इसमें बच्ची ने कहा कि मेरे पापा ने मम्मी को मार दिया। इसके बावजूद भिवानी के अनुसंधान अधिकारी व बाल कल्याण समिति ने 19 मार्च, 2020 को बच्ची की कस्टडी उसके पिता व दादा-दादी को सुपुर्द करवा दी। मुख्य गवाह होने के कारण अपने दादा-दादी के साथ रह रही बच्ची की जान को खतरा है। यह बच्ची पहले से ही जोधपुर के एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में इस बच्ची को वापस उसकी मौसी सुमित्रा कंवर को सौंपी जाए। सभी पक्षों को सुनने के पश्चात खंडपीठ ने पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) को आठ दिसम्बर को इस बच्ची को कोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

आइटी एक्ट में पति को किया जा चुका है गिरफ्तार

महिला के पति परविंदर को राजीव गांधी नगर पुलिस ने कुछ दिन पहले ही आइटी एक्ट के केस में गिरफ्तार किया था। उसने दिवंगत पत्नी की फेसबुक आईडी को चलाते हुए आपत्तिजनक मैसेज कइयों को भेजे थे। इस पर उसके ससुर की तरफ से राजीव गांधी नगर थाने में आइटी एक्ट में भी केस दर्ज करवाया था। 


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