राजस्थान में बुजुर्ग दम्पति की हत्या करने वाले को फांसी, पत्नी को उम्रकैद
राजस्थान के कोटा में लूट के इरादे से बुजुर्ग दंपति की हत्या करने वाले आदमी को पुलिस ने फांसी और सह आरोपी उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं।
जयपुर, जेएनएन। राजस्थान के कोटा में लूट के इरादे से बुजुर्ग दंपति की हत्या करने वाले आदमी को पुलिस ने फांसी और सह आरोपी उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। पांच साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने आरोपी जगदीश चंद माली ओर उसकी पत्नी शिमला पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया।
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1 राजीव कुमार बिजलानी ने इस प्रकरण में बुधवार को 130 पेज में फैसला सुनाया। न्यायाधीश बिजलानी ने इस प्रकरण को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में माना है। मामले से जुड़े रहे पूर्व अपर लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा एवं अपर लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि आरोपी जगदीश मृतक राजेन्द्र अग्रवाल और उनकी पत्नी गीता देवी के यहां ड्राइवर का काम करता था और उनका विश्वास पात्र था। अप्रैल 2014 में दोनों की घर में ही हत्या कर दी गई। मकान के दोनों बेडरूम में अलमारी और लॉकर के ताले टूटे हुए थे। रात में बदमाशों ने दोनों की हत्या कर घर में रखे जेवरात व नकदी चुरा ली।
जांच के दौरान पुलिस ने राजेंद्र के ड्राइवर जगदीश चंद माली पर शक हुआ। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जगदीश ने अपनी पत्नी शिमला बाई के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति की हत्या करके जेवर और 1.03 लाख रुपये लूट लिए थे, जो उसके घर से बरामद हो गए। पुलिस ने मामले में दोनों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 28 गवाहों के बयान एवं केस से संबंधित 182 दस्तावेज संलग्न कराए गए।कोर्ट ने मामले में आरोपी जगदीशचंद माली के साथ उसकी पत्नी शिमला को भी दोषी माना।
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