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ममता बनर्जी के खिलाफ कोटा कोर्ट में इस्तगासा पेश

ममता बनर्जी ने दिल्ली में एक बयान में कहा था कि 40 लाख गैर भारतीय बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकाला गया तो भारत में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 04 Aug 2018 03:57 PM (IST)Updated: Sat, 04 Aug 2018 03:57 PM (IST)
ममता बनर्जी के खिलाफ कोटा कोर्ट में इस्तगासा पेश
जयपुर, जागरण संवाददाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 31 जुलाई के बयान पर कोटा के वकील अशोक चौधरी ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में उनके खिलाफ इस्तगासा पेश किया है। कोटा एसीजेएम कोर्ट दक्षिण क्रम संख्या-1 में पेश इस इस्तगासे पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

ममता बनर्जी ने दिल्ली में एक बयान में कहा था कि 40 लाख गैर भारतीय बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकाला गया तो भारत में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही केन्द्र सरकार को चेतावनी दी थी कि इस तरह की कार्रवाई अगर पश्चिम बंगाल में होती है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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परिवाद में कहा गया है कि सैंवधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ममता बनर्जी का इस तरह का बयान देना गंभीर मामला है।

यह बयान राष्ट्रद्रोह के अपराध की श्रेणी में आता है। परिवाद में ममता बनर्जी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए,500,501 और 504 के तहत कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की गई है ।  


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