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Rajasthan Lockdown: राजस्थान में 24 मई तक रहेगा सख्त लॉकडाउन, जानें, महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

Rajasthan Lockdownराजस्थान सरकार ने भी राज्य में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत 10 मई के प्रातः 500 से 24 मई की सुबह 500 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जा सकते हैं

By Priti JhaEdited By: Published: Fri, 07 May 2021 01:34 PM (IST)Updated: Fri, 07 May 2021 01:52 PM (IST)
Rajasthan Lockdown: राजस्थान में 24 मई तक रहेगा सख्त लॉकडाउन, जानें, महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन होगा लागू

जोधपुर/जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan Lockdown: राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू होगा। प्रदेश में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र बिहार और उड़ीसा के बाद राजस्थान में भी आगामी 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है राजस्थान में दिनांक 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन की कड़ाई से पालना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा। सरकार ने इस लॉकडाउन की समय सीमा में विवाह समारोह में महज 11 लोगो की स्वीकृति जारी की है। हालांकि सरकार ने इसके लिए भी कोर्ट मैरिज को प्राथमिकता दी है।

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आइये जानें, महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश-

राजस्थान सरकार ने भी राज्य में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत 10 मई के प्रातः 5:00 से 24 मई की सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जा सकते हैं। किराना फल सब्जी दूध डेयरी से जुड़ी दुकाने सवेरे 6:00 बजे से 11:00 बजे तक की खुली रह सकेंगे।

न बेंड बाजा न बारात न भोज

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालांकि पहले ही आमजन से कोरोना संक्रमण के विकट परिस्थिति में विवाह समारोह को टालने की मार्मिक अपील की है। अब नई गाइडलाइन में 31 से संख्या घटाकर महज 11 लोगों की मौजूदगी में विवाह करने की इजाजत दी है और कोर्ट मैरिज को सरकार ने महत्व देते हुए बिना समारोह विवाह संपन्न करने की इजाजत दी है। 11 लोगों के नाम भी कार्यक्रम से पूर्व में देने होंगे। विवाह समारोह से जुड़े किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी और विवाह आयोजन से जुड़े मैरिज गार्डन मैरिज हॉल होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे। ऐसे में मैरिज गार्डन और होटल की एडवांस बुकिंग राशि संचालकों को उन्हें लौटानी होगी।  

लॉक डाउन से जुड़े आवश्यक बिंदु जो आप को जानने आवश्यक है : 

(सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक ये रहेंगे खुले )

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बृहस्पतिवार रात जारी नई गाइडलाइन के अनुसार किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। दूध की डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 खुल सकेगी। खाद्य पदार्थ, किराना, आटा चक्की, फल सब्जियों की दुकानें खुली रहेगी।

ईमित्र और आधार केंद्र खुलेंगे। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेंगी माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोंनिक माध्यम ज़ोरदार मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी 

आम लोग पूजा-अर्चना और इबादत घर में रहकर ही कर सकेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी निजि परिवहन के साधन बंद रहेंगे।  

वैक्सीनेशन के लिए सरकारी या निजी ऑप्शन खुला रहेगा। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने फोन पर या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री उपलब्ध करा सकेंगे।

फैक्ट्रियों में मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए संस्थानों द्वारा श्रमिकों को पास जारी किए जाएंगे और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर वाले कार्ड के जरिए बस वाहन चालक और कंडक्टर के माध्यम से मजदूर के परिवहन की व्यवस्था रहेगी। इसकी सूचना जिला कलेक्टर कार्यालय को दी जानी अनिवार्य है।

मिठाई बेकरी रेस्टोरेंट और खाना के संबंध में होम डिलीवरी की सुविधा ऑनलाइन माध्यम से खुली रहेगी। विवाह समारोह में प्रतिभोज, डीजे, बारात व निकासी की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। 

निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सवेरे 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगे।

1 जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन बस जीप कार से आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर रेलवे स्टेशन से आने जाने वाली कई यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया तो वहीं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भी अनुबंध पर ली हुई बसों का संचालन बंद कर दिया है।

प्रदेश के बाहर से आने वालों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। लॉकडाउन में ये बातें है प्रतिबंधित जो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मददगार हो सकता है। इस बार एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए भी अनुमति श्रेणियों को छोड़ सभी तरह के आवागमन पर पाबंदी लगाई गई है।

नरेगा से जुड़े कार्यो को स्थगित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में फैलते संक्रमण को देखते हुए मनरेगा कार्य आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगे। श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए उधोग चालू रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले और एक से दूसरे गांव में आवाजाही बंद रहेगी।

पंचायत स्तर से कलेक्ट्रेट कार्यालय स्तर पर कोविड कार्य से जुड़े कार्मिकों को आने जाने की छूट है इसके अतिरिक्त अस्पताल बैंकिंग एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से जुड़े कार्मिकों और आने जाने वाले लोगों को छूट दी गई है इसके अतिरिक्त बाकी सभी सरकारी कार्यालय बंद रखे जाएंगे।

जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त कंटेंमेंट जोन में  स्थानीय आवश्यक्ता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर चिंता जताई गई।  राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,532 नए संक्रमित मिलने के साथ ही 163 की मौत हुई है। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या एक लाख 98 हजार 10 है। प्रदेश में अब तक 5182 लोगों की मौत होने के साथ ही सात लाख दो हजार 568 कुल संक्रमित हुए हैं। इधर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन  24 मई  तक के लिए कर दी है।


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