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Rajasthan: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा

Rajasthan नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़िता के परिजनों को बेटी के साथ दुष्कर्म का पता तब लगा जब लड़की के पेट में दर्द हुआ और वह उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे था।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 09:11 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 09:11 PM (IST)
Rajasthan: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा। फाइल फोटो

उदयपुर, संवाद सूत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ढाई साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़िता के परिजनों को बेटी के साथ दुष्कर्म का पता तब लगा, जब लड़की के पेट में दर्द हुआ और वह उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे था। जहां जाकर पता चला कि वह पांच माह की गर्भवती थी। इस मामले में चित्तौड़गढ़ जिले की चंदेरिया थाना पुलिस ने सात जनवरी, 2019 को सतपुड़ा गांव के वनी राम पुत्र मांगीलाल सुथार के खिलाफ दुष्कर्म के साथ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता के मामा की ओर से दर्ज मामले में बताया गया कि उसकी बहन की बेटी के पेट में दर्द के बाद वह उसे अस्पताल में उपचार के लिए ले गया था।

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यहां जाकर पता चला कि उनकी 15 वर्षीय भांजी पांच माह से गर्भवती थी। उसने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि पांच माह पहले सतपुड़ा गांव का वनी राम सुथार उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने आरोपित वनीराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में दुष्कर्म तथा पाक्सो एक्ट के तहत चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह व 24 दस्तावेज पेश किए गए थे। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने दोषी वनीराम को उम्र कैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 

इससे पहले स्कूल से एक नाबालिग को होटल ले जाकर दुराचार करने के दोषी को अजमेर की पाक्सो कोर्ट ने बीस साल की सजा और एक लाख 11 हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई थी। यह मामला वर्ष 2019 का था। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्रपाल सिंह ने बताया कि आशा गंज निवासी आरोपी पवन शर्मा एक नाबालिग छात्रा को स्कूल से गत 27 जुलाई, 2019 को बहला फुसला कर ले गया और दरगाह क्षेत्र की होटल में उसके साथ दुराचार करने के बाद आरोपित ने नाबालिग को वापस चौपाटी पर छोड़ कर चला गया। नाबालिग ने अपनी पीड़ा घर वालों को बताई। पीड़िता के परिजन ने क्लाक टावर थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 28 जुलाई को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था।


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