यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 15, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Rajasthan Crime : दुष्कर्म के आरोपी जीजा-साले को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया
डूंगरपुर जिले का मामला। भरत ने उसे अपनी बहन के घर पर रखा तथा वहां भरत तथा उसके बहनोई जयेश ...और पढ़ें

उदयपुर, संवाद सूत्र। डूंगरपुर जिले की पोक्सो मामलों की विशिष्ट अदालत ने नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में आरोपी जीजा—साले को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर कुल दो लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाने में 2 जुलाई 2018 को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला उसके पिता ने दर्ज कराया था। जिसने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि गुजरात में उसके साथ काम करने वाले भरत तथा जयेश कुमार ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया और उसे बंधक बनाकर अपने साथ गुजरात ले गए।
लगातार बढ़ता रहा कामवासना का पारा
जहां भरत ने उसे अपनी बहन के घर पर रखा तथा वहां भरत तथा उसके बहनोई जयेश ने लगातार पंद्रह दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद भरत ने कई दिनों तक उनकी बेटी को अपने साथ रखा और हर दिन उसके साथ जबरन संबंध बनाता रहा।
दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी गई
मामला दर्ज कराए जाने पर धम्बोला थाना पुलिस ने भरत तथा उसके जीजा जयेश को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया। जिसने अदालत में दर्ज कराए मामले में दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी। पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के साथ लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत भी चालान पेश किया।
दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास
मेडिकल जांच में भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी भरत पर एक लाख 15 हजार और जयेश पर एक लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेशों के बाद दोनों दोषियों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।
