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Rajasthan juvenile Cash: बाल अपचारी को हत्या के आरोप में उम्रकैद

Rajasthan juvenile Cash एक बाल अपचारी को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई और 15 हजार जुर्माना लगाया है। बालिग होने पर जेल भेज दिया जाएगा।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 11:32 AM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 11:32 AM (IST)
Rajasthan juvenile Cash: बाल अपचारी को हत्या के आरोप में उम्रकैद
Rajasthan juvenile Cash: बाल अपचारी को हत्या के आरोप में उम्रकैद

जयपुर, जेएनएन। राजस्थान में डूंगरपुर जिले के विशिष्ट न्यायालय ने एक बाल अपचारी को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई और 15 हजार जुर्माना लगाया है। बालिग होने तक उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और बालिग होने पर जेल भेज दिया जाएगा।

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यह मामला बिछीवाडा थाना क्षेत्र का है जहां 18 नवंबर, 2017 को तलैया गांव में जीप चालक मगन की आपसी विवाद के चलते एक नाबालिग ने लाठी और तलवार से वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बाल अपचारी को पकड़ लिया था।

इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को अंतिम सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर बाल अपचारी को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने बाल अपचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 


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