सलमान खान को सेशंस कोर्ट से 50 हजार की मुचलके पर मिली जमानत
जोधपुर सेशन कोर्ट के जज के तबादले से काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल भेजे गए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जमानत लटक सकती है।
जयपुर, [ जेएनएन ]। सलमान खान की जमानत पर जोधपुर कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जमानत मिल गई है। सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र जोशी ट्रांसफर होने के बाद भी आज सलमान की जमानत पर सुनवाई कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच बहस पूरी होने के बाद जज ने कहा था लंच के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। सलमान खान के जमानत मिलने से उनके प्रशंसकों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सलमान को अब 7 मई से पहलेे अब कोर्ट मे आना होगा।
सलमान खान को सेशंस कोर्ट से 50 हजार की मुचलके पर जमानत मिल गई है सलमान के वकील ने कहा हमें न्याय मिला है। दूसरी और विश्नोई समाज ने कहा अब हम हाईकोर्ट मेंं अपील करेंगे।
सलमान को जोधपुर के निकट कांकणी गांव में एक अक्टूबर, 1998 की रात दो काले हिरण की गोली मारकर हत्या करने के अपराध में गुरवार को पांच साल जेल और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस पर आज फैसला होना था लेकिन राजस्थान सरकार ने शुक्रवार रात एक साथ 87 जजों के तबादले कर दिए। इनमें जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी भी हैं। उनकी जगह चंद्रशेखर शर्मा को सेशन जज बनाया गया है। इस तबादले से काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल भेजे गए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जमानत लटक गई थी। गौरतलब है कि जज जोशी ने जमानत पर शुक्रवार को फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित कर लिया था।
न्यायिक सूत्रों के मुताबिक, जज शर्मा के कार्यभार संभालने तक जमानत याचिका पर सुनवाई संभव नहीं हो पा रही थी। जेल में सलमान की पहली रात बेचैनी में कटी थी। बताया गया है कि रात में सोने से पहले सलमान ने उसी जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपित 'कथावाचक' आसाराम से थोड़ी बात भी की थी।
बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि क्योंकि यह मामला लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में सरकारी वकील की तरफ से सेशंस कोर्ट में दलील दी गई कि सीजेएम कोर्ट के रिकॉर्ड भी देखने होंगे। ऐसे में जमानत को एक दिन टालने में इस दलील को अहम माना जा रहा थाा।
वकीलों ने कहा कि अन्य आरोपियों की तरह सलमान खान को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा उनके वकील का कहना था कि इस फैसले को आने में 20 साल का समय लगा, ऐसे में उनके ये 20 साल भी सजा से कम नहीं थे। सलमान के वकीलों ने कोर्ट में पेश हुए गवाहों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे भरोसे के लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सलमान के कमरे से हथियार नहीं मिले हैं, साथ ही उनकी जिप्सी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट जाने से पहले सलमान के वकील महेश बोड़ा ने दावा किया कि उन्हें धमकी मिल रही है। बोड़ा ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेज आए। इसके बावजूद वह सलमान के केस से जुड़े रहेंगे।
सलमान को जिस बैरक नंबर दो में रखा गया था, वहां का सुरक्षा घेरा चार स्तरीय था। यहां तक किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। बताया गया है कि इस बैरक में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लोगों को ही रखा जाता है।
सलमान ने 3 घंटे किया वर्कआउट
सलमान खान शुक्रवार सुबह जल्दी उठ गए थेे। हालांकि अपने बैरक में रहे। सुबह साढे आठ बजे बाहर आए और जेल अधिकारियों से कहा कि क्या वे कैंटीन से कुछ खरीद सकते हैं। अधिकारियों ने अनुमति दी और सलमान को एक ग्लास दूध और ब्रेड दी गई थी। सलमान खान अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। जोधपुर जेल में भी उनका यह फिटनेस प्रेम कायम रहा। काला हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा पाने के बाद अभिनेता सेंट्रल जेल में दो रातें गुजार चुका है। खबर है कि सलमान ने जेल का खाना नहीं खाया, लेकिन वर्कआउट करना नहीं चूके थेे। सलमान गुरुवार शाम से जेल में थेे। पहले दिन वे परेशान नजर आए थेे। उन्होंने रात में कुछ भी खाने से इन्कार कर दिया थाा। रात भर सोए भी नहीं थेे।गुरुवार दिन में जेल प्रशासन ने पूछा था कि क्या उन्हें डॉक्टर की मदद चाहिए तो सलमान ने इन्कार कर दिया था।
इसके बाद वे पौने दस बजे तक असहज रहे, क्योंकि उनकी जमानत पर सुनवाई होना थी। इस दौरान वे अपने बैरक में चहलकदमी करते रहे। 11.30 बजे उन्हें बताया गया कि आज जमानत नहीं मिल सकती। इसके बाद उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। यह लगातार तीसरी बार था कि सलमान ने खाना नहीं खाया। इसके बाद प्रिटी जिंटा और सलमान की बहनें उनसे मिलने आईं। इनके जाने के बाद सलमान ने अपनी बैरक में वर्कआउट करना शुरू कर दिया। यह देखकर जेल अधिकारियों को आश्चर्य भी हुआ। बताते हैं कि सलमान दोपहर 3.30 बजे से 6.30 बजे तक पसीना बहाते रहे। इसके बाद सलमान ने नहाने की इच्छा जताई, जिसका बंदोबस्त जेल प्रबंधन ने किया थाा।।
इस बीच, सलमान ने जेल में अधिकारियों से कहा था कि वे कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही काम करें और उन्हें किसी तरह का वीआईफी ट्रिटमेंट नहीं चाहिए।