राजस्थान में सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं करने वालों की जुर्माना राशि में बढ़ोतरी
जुर्माना राशि में संशोधन किया गया इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम-2019 में कुछ संशोधन किए गए हैं ।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं करने वालों की जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम-2019 में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों को चालक द्वारा रोकने अथवा तोल से इंकार करने एवं ओवरलोड़ वाहनों के अपराधों में अब जुर्माना राशि न्यूनतम 20 हजार एवं अधिकतम 40 हजार रुपए तय की गई है। कम गंभीर प्रकृति के वाहन चालन अपराधों के लिए जुर्माना राशि 100 से 1000 रुपए तक की गई है। लालबत्ती जंप करने,सड़क चिंह की अवहेलना, बिना स्वीकृति वाहनों पर सायरन लगाने करने एवं पार्किंग नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि 100 रुपए रखी गई है।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दरअसल, केन्द्र सरकार ने 1 सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के संशोधित प्रावधानों को पूरे देश के लिए लागू कर दिया था। लेकिन राजस्थान सहित कई राज्यों ने जुर्माना राशि को अधिक बताते हुए इसे अपने यहां लागू नहीं किया था। इसके चलते प्रदेश में पुराने एक्ट के अनुसार ही जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद प्रदेश में भी संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया गया है।
अब सामान्य अपराध जैसे लाल बत्ती जम्प करने, सड़क चिन्ह की अवहेलना करने, पार्किंग नियम तोड़ने, अनाधिकृत सायरन या लाइट लगाने, वाइपर नहीं होने, काली फिल्म लगाने जैसे सामान्य श्रेणी के अपराधों के लिए टू व्हीलर के लिए जुर्माना राशि 100 और फॉर व्हीलर के लिए 200 रुपए ही रखी गई है।
बिना हेलमेट,बिना सीट बेल्ट,दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी पर जुर्माना राशि 1 हजार रुपये और बिना लाइसेंस जुर्माना राशि 5 हजार रुपये रखी गई है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर- 1 हज़ार रुपये, दूसरी बार यही अपराध करने पर- 10 हज़ार रुपये व वाहन गति मापने और बिना अनुमति रेसिंग- 5 हज़ार रुपये, दूसरी बार यही अपराध करने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया जा सकेगा । बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के दुपहिया वाहन चलाने वालों पर 2 हजार रुपये तथा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना हो सकेगा ।