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Black Buck Poaching Case: निचली अदालतों में नहीं होगी सलमान खान से जुड़े हिरण शिकार मामले की सुनवाई, हाइकोर्ट की रोक

Black Buck Poaching Case निचली अदालतों में चल रहे सलमान खान (Salman Khan) के हिरण शिकार से जुड़े मामलों पर राजस्‍थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।

By Babita KashyapEdited By: Published: Sat, 06 Mar 2021 12:14 PM (IST)Updated: Sat, 06 Mar 2021 12:25 PM (IST)
निचली अदालतों में सलमान खान के हिरण शिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई पर रोक

जोधपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthn High court) की मुख्य पीठ जोधपुर में सलमान खान (Salman Khan) के अधिवक्ताओं की ओर से  दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे सलमान खान के हिरण शिकार से जुड़े मामलों पर एक बारगी रोक लगाई है। सलमान के अधिवक्ताओं के द्वारा सेशन कोर्ट मैं चल रहे सभी प्रकरणों की सुनवाई हाई कोर्ट में ही सुने जाने को लेकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। हाईकोर्ट ने सरकार व अन्य रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई  9 अप्रैल को होगी।  

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 सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत द्वारा पेश की गई प्रार्थना पत्र पर सलमान के सेशन कोर्ट में विचाराधीन तीनों मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में एक साथ सुनवाई के लिए निवेदन किया था। इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने सलमान खान से जुड़े निचली अदालत के तीनों मामलों की सुनवाई पर रोक लगाते हुए मामले में राज्य सरकार से भी जवाब चाहा है। सरकारी अधिवक्ताओं ने इस मामले की सुनवाई के लिए समय मांगा जिस पर हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की है। वही निचली अदालत में इन मामलों की सुनवाई के लिए 10 मार्च दिनांक तय थी, ऐसे में हाइकोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक के बाद अब 10 मार्च को होने वाली सुनवाई नहीं हो सकेगी।

ये दिया गया तर्क

सलमान खान और उनके अधिवक्ता चाहते हैं कि हिरण शिकार मामले में सेशन कोर्ट में चल रही अपीलों पर सुनवाई सीधे हाइकोर्ट में ही हो। सलमान के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि मामले में 5 अप्रैल 2018 को दिए गए फैसले पर सलमान की ओर से अपील दायर की गई थी। वहीं अन्य आरोपियों को बरी करने पर सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। सभी अपील एक ही नेचर की है, अतः इन्हें हाइकोर्ट में विचाराधीन अपील के साथ ही सुना जाए। सलमान के काला हिरण शिकार मामले में सहा आरोपी रहे सैफ अली खान, नीलम, सोलानी बेंद्रे , तब्बू और दुष्यंत सिंह को अदालत ने रिहा किया था जिसको लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।


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