Rajasthan: हाईकोर्ट में सलमान खान के खिलाफ सुनवाई स्थगित, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन
Salman Khan करण जौहर के एक टीवी शो के दौरान सलमान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा था। इसे लेकर जोधपुर के एक व्यक्ति ने नागौरी गेट पुलिस थाने में सलमान के खिलाफ भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कराया था।
जोधपुर, संवाद सूत्र। Salman Khan: करण जौहर के एक टीवी शो के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई है। जोधपुर के एक युवक द्वारा सलमान पर जाति सूचक शब्दों को लेकर मामला विचाराधीन है। सुनवाई शुरू होते ही सलमान के अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि देशभर में इससे जुड़े कई मामले दायर हुए। इनके खिलाफ सलमान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई विचाराधीन है। इस पर न्यायाधीश संदीप मेहता ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बाद आगे सुनवाई होगी। दरअसल, करण जौहर के एक टीवी शो के दौरान सलमान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा था। इसे लेकर जोधपुर के एक व्यक्ति ने नागौरी गेट पुलिस थाने में सलमान के खिलाफ भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कराया था।
यह मामला ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। सलमान की तरफ से इस एफआइआर को खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई। इस अपील पर बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही सलमान के अधिवक्ता निशांत बोड़ा ने तर्क दिया कि इस तरह के कई मामलों के देशभर में दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। वहां अभी यह मामला विचाराधीन हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में फिलहाल इस मामले की सुनवाई करना उचित नहीं होगा।न्यायाधीश संदीप मेहता ने उनके तर्क से सहमति जताते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
गौरतलब है कि हिरण शिकार मामले में भी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। साल 1998 में सलमान खान फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर पहुंचे थे। उन पर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। लंबी सुनवाई के बाद उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई, इसके बाद अभिनेता को जेल भेज दिया गया था। लेकिन जल्द ही वो जमानत पर बाहर आ गए। उसी साल सलमान पर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद हथियार रखने का भी आरोप लगा। बाद में सलमान को इस मामले में बरी कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे दी। वही, अन्य आरोपित सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।