Pension: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर वेतन का 50 फीसद पेंशन के रूप में मिलेगा
Rajasthan राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी किए हैं। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को खत्म करने की अधिसूचना जारी की गई है। जिस नियम से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर नई पेंशन योजना लागू की उसे खत्म कर दिया है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब वेतन का 50 फीसद पैसा ही पेंशन के रूप में मिलेगा। इस बारे में कानूनी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी किए हैं। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम, 2005 को खत्म करने की अधिसूचना जारी की गई है। जिस नियम से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर नई पेंशन योजना लागू की उसे खत्म कर दिया है। वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में नियमों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। इससे नई पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में एक जुलाई, 2004 और उसके बाद नौकरी में आने वालों को सेवानिवृत्ति पर एक अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी। इसके बाद एक अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद कर दी गई।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी किए गए
पहले मूल वेतन का 10 फीसद पैसा कटता था। इस फैसले से एक जनवरी, 2004 और उसके बार राज्य सरकार की नौकरी में आए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन के हिसाब से परिलाभ लेने का पात्र बनाया गया है। 31 मार्च, 2022 से पहले जो कर्मचारी अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी इस नियम के हिसाब से पेंशन के लाभ इस साल अप्रैल से दिए जाएंगे। पिछले सप्ताह 11 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन नियमों में बदलाव और 2005 के पेंशन नियमों को खत्म करने की मंजूरी दी गई थी। पुरानी पेंशन योजना से साढ़े पांच लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से कटने वाला पैसा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में जमा है। यह रकम करीब 39 हजार करोड़ बताई जा रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंसी से यह पैसा वापस मांगेगी।