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Honor killing की रोकथाम के लिए कानून बनाएगी Gehlot Government

Honor killing. राजस्थान में ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए गहलोत सरकार कानून बनाएगी।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 29 Jul 2019 06:57 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2019 06:57 PM (IST)
Honor killing की रोकथाम के लिए कानून बनाएगी Gehlot Government

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए कानून बनाएगी। इसके तहत काननू में ऑनर किलिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह माह से पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। कानून में खाप पंचायतों पर रोक लगाने को लेकर भी कानून में प्रावधान होगा। कानून के मुताबिक, बालिग जोड़ों की सगाई अथवा विवाह रूकवाने के प्रयास में अब केवल परिवार ही नहीं बल्कि उसमें शामिल होने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज होगा।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस कानून को बनाने को लेकर विधानसभा में लाए जाने वाले ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई। यह विधेयक मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश होगा। सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य होगा। बैठक में मॉब लिंचिंग को लेकर भी कानून बनाए जाने पर विचार किया गया।

ऑनर किलिंग के मामलों की प्रदेश में बढ़ रही संख्या

दरअसल, प्रदेश में प्रेम प्रेम विवाह के दौरान समाज और परिजनों द्वारा प्रताड़ति करने के कई मामले आते हैं, जिसके तहत कई बार आपस में खून-खराबा हो जाता है। इसी पर रोक लगाने के लिए गहलोत सरकार ने ऑनर किलिंग जैसे मुद्दे पर विचार किया और उसके खिलाफ कानून लाने का फैसला लिया है। जिसके लिए विधानसभा में ऑनर किलिंग विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसको विधानसभा में रखा जाएगा। राजस्थान ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा।

गहलोत मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर संशोधन विधेयक रखा गया। वहीं, हेल्थ यूनिर्विसटी को लेकर संशोधन विधेयक आज की कैबिनेट बैठक में रख दिया गया। बैठक में सिंचाई विभाग की अभियांत्रिकी शाखा में भर्ती के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। 

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