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Rajasthan: किसानों के लिए गहलोत सरकार ने शुरू की नई योजना, सीएम बोले-किसान आंदोलन को अब समाप्त करवाया जाए

Rajasthan राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि किसान आंदोलन को अब समाप्त करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन इतने लंबे नहीं चलते हैं। लोकतंत्र में विपक्षी दल हो या फिर आम आदमी सब की बात सुननी पड़ती है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sat, 17 Jul 2021 09:31 PM (IST)Updated: Sat, 17 Jul 2021 11:11 PM (IST)
किसानों के लिए गहलोत सरकार ने शुरू की नई योजना, कहा-किसान आंदोलन को अब समाप्त करवाया जाए। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को बिजली के बिल में बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को इस योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 की राशि प्रतिमाह अनुदान के रूप में दी जाएगी। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।

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इस योजना का लाभ इसी साल मई माह के बाद जारी किए गए बिजली के बिलों पर लागू होगा। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार या तो कृषि कानून वापस ले या फिर किसानों को संतुष्ट करे। किसान आंदोलन को अब समाप्त करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन इतने लंबे नहीं चलते हैं। लोकतंत्र में विपक्षी दल हो या फिर आम आदमी सब की बात सुननी पड़ती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों का जो आंदोलन छह माह से चल रहा है, उसे खत्म करवाने को लेकर पहल करे। गहलोत ने कहा कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सत्र के दौरान किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को कुछ न कुछ घोषणा करनी चाहिए। 

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने राजकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार समाप्त करने व प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रणाली को अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रकोष्ठ में नए पदों के सृजन व सेवाओं को स्वीकृति दे दी है। गहलोत ने इस क्रम में गृह विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर पांच नवीन पद सृजित करने तथा दो अन्य पदों पर कार्मिकों के रूप में होमगार्ड की सेवाएं लेने को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रकोष्ठ में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत सहायक विधि परामर्शी, लेखाधिकारी, निजी सहायक, सूचना सहायक व लिपिक ग्रेड-एक के एक-एक पद का सृजन किया जाएगा। साथ ही, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए दो पदों पर होमगार्ड की सेवाएं ली जाएंगी।


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