भवरी मामले के आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत
महिपाल मदेरणा में चौथी स्टेज के कैंसर की पुष्टि हो चुकी है जिसके बेहतर उपचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। जिससे कि वे जोधपुर से बाहर अपना बेहतर इलाज करवा सके।
जोधपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कैंसर की पुष्टि होने के बाद निचली अदालत में जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को सशर्त मंजूर किया है। जिसके तहत वे जयपुर में पुलिस सुरक्षा के साथ अपनी जांच करवा सकते हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने दिल्ली में जांच के लिए कह जमानत के लिये आवेदन किया था।
राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता की सडल्ट में महिपाल मदेरणा की ओर से जगमाल चौधरी व प्रदीप चौधरी ने पूर्व मंत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि मदेरणा में चौथी स्टेज के कैंसर की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बेहतर उपचार के लिए पीईटी सीटी स्कैन की सुविधा जोधपुर में नहीं होने के काऱण उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। जिससे कि वे जोधपुर से बाहर अपना बेहतर इलाज करवा सके।
मामले में हाईकोर्ट जज दिनेश मेहता ने जोधपुर में जांच सुविधा की अनुपलब्धता होने पर पुलिस सुरक्षा के साथ जयपुर में जांच करवाने के निर्देश देते हुए जमानत आवेदन की अर्जी को स्वीकार किया है। अब मदेरणा को जयपुर के भगवान महावीर केंसर अस्पताल में आगे के इलाज के लिए लेकर जाया जाएगा। राजस्थान के बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कैंसर की पुष्टि होने के बाद निचली अदालत में जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को सशर्त मंजूर किया है।
इससे पहले निचली अदालत में जमानत आवेदन को लेकर सीबीआई ने भी विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन हाईकोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया। भवरी देवी हत्या व अपहरण से जुड़े मामले में अब अगली सुनवाई 16 सितम्बर को होगी। वर्ष 2011 से भवरी देवी हत्या और अपहरण का मामला जोधपुर की एससीएसटी अदालत में चल रहा है, जिसमें की तत्कालीन कोंग्रेस सरकार के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा और पूर्व लूनी विधायक मलखान विश्नोई आरोपी हैं और जेल में हैं।