दुष्कर्म पीड़िता को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात करवाने की छूट
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक दुष्कर्म पीड़िता को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उदयपुर जिले की एक दुष्कर्म पीड़िता को 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात कराने की की छूट दी है।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकल पीठ ने एक दुष्कर्म पीड़िता को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उदयपुर जिले की एक दुष्कर्म पीड़िता को 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात कराने की की छूट दी है।
जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के जज ने यह छूट देने से पहले मेडिकल बोर्ड गठित कर दुष्कर्म पीड़िता की जांच करवाई। इसके बाद मंगलवार को कोर्ट में मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद यह साफ हो गया कि शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ है। ऐसे में गर्भपात करवाने से उसको शारीरिक और मानसिक क्षति होने की कोई आशंका नहीं है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में आदेश पारित किया। पीड़िता के वकील अंकुर माथुर ने बताया कि यह मामला उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भेजा गया था। इसमें पीड़िता को दुष्कर्म के करीब 5 माह बाद यह जानकारी मिली कि वह गर्भ से है। ऐसे में गर्भपात के लिए हाईकोर्ट की अनुमति लेने की आवश्यकता थी, इसको लेकर याचिका पेश की गई थी। दुष्कर्मी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।