कपासन दरगाह पर मालिकाना हक का दावा खारिज
Disclaimer of claim on possession of Kakasan Dargahकपासन दरगाह पर मालिकाना हक का दावा खारिज
By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 29 Mar 2019 12:30 PM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2019 12:30 PM (IST)
उदयपुर, जेएनएन। सूफी संत हजरत दीवाना शाह की दरगाह पर मालिकाना हक को लेकर ढाई दशक से विचाराधीन मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया।
अदालत ने मामले में वादी के दावे को खारिज कर दिया। दरगाह दीवाना शाह पर मालिकाना हक को लेकर साल 1994 में जिला एवं सत्र न्यायालय में जैनब बाई ने दावा पेश किया था। सत्र न्यायालय से दावा खारिज होने पर मामले की अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन थी। हाईकोर्ट ने पहली पेशी के बाद मामला वापस जिला एवं सत्र न्यायालय चित्तौडग़ढ़ को भेज दिया था। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक एक के पीठासीन अधिकारी गोविन्द अग्रवाल कर रहे थे।
गुरुवार को सुनाए फैसले में न्यायाधीश अग्रवाल ने वादी का दावा खारिज कर दिया। फैसले के दौरान दरगाह वक्फ कमेटी के सेक्रेटी मोहम्मद यासीन खाँ अशरफी भी मौजूद थे।
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