अजमेर में होटल में दलित विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता ने दर्ज कराया मामला
अलवर गेट थाना इलाके में रहने वाली एक युवती से आदर्श नगर थाना इलाके में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करके पीड़िता का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से यौन हिंसा संबंधी मेडिकल कराया है।
अजमेर, संवाद सहयोगी। जिले के किशनगढ़ सर्किल में मदनगंज थाना इलाका स्थित एक होटल में एक विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित विवाहिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार नया शहर किशनगढ़ में रहने वाली एक विवाहिता ने मदनगंज थाने को शिकायत दी है कि 13 मई 2022 को अर्जुन और रामदेव नाम के युवक उसे जबरन मदनगंज स्थित जेपी होटल में ले गए जहां उसे कमरे में बंद कर डरा धमका कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अर्जुन और रामदेव के खिलाफ दुष्कर्म करने तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच किशनगढ़ सर्किल के वृत्ताधिकारी एवं आरपीएस मनीष शर्मा स्वयं कर रहे हैं उन्होंने पीड़िता का किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल से यौन हिंसा का मेडिकल भी कराया है तथा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
युवती से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर दोस्ती करने और दुष्कर्म का आरोप
अलवर गेट थाना इलाके में रहने वाली एक युवती से आदर्श नगर थाना इलाके में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करके पीड़िता का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से यौन हिंसा संबंधी मेडिकल कराया है तथा आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
फर्जी आईडी बनाकर की फेसबुक पर दोस्ती
मामले की जांच कर रहे आदर्श नगर पुलिस थाने के थाना प्रभारी सुगन सिंह ने बताया कि पीड़ित युवती ने कल थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई है कि नागौर निवासी शाहिद गौरी ने फेसबुक पर उसकी फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पर दोस्ती की थी कथा उसका पीछा करके छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया था आरोपी ने आदर्श नगर थाना इलाका स्थित होलीडे इन में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की उक्त शिकायत पर आरोपी शाहिद गौरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(1), 354(डी), 384 323 341 419 तथा आईटी एक्ट की धारा 66 सी के तहत मुकदमा दर्ज करके पीड़ित युवती का 16 मई 2022 को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग से और मारपीट संबंधी मेडिकल कराया है आरोपी की तलाश जारी है।