Rajasthan: केंद्र सरकार ने कहा, जहां तक हो सके लोगों को मकान बनवा कर दो
Central Government. सरकार के आदेश के अनुसार लाभार्थियों का नाम केवल दो स्थितियों में ही सूची से हटाया जा सकता है।
जयपुर, जेएनएन। Central Government. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रशासन को जहां तक हो सके हर लाभार्थी को मकान बनवाकर देना है। इसके लिए जो भी सहायता हो सकती है, वह की जानी है। सरकार के आदेश के अनुसार, लाभार्थियों का नाम केवल दो स्थितियों में ही सूची से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार अपनी ओर से मकान बनवाने के लिए पैसा देकर उनका पक्का घर बनवा रही है, लेकिन कुछ लाभार्थी विभिन्न परिस्थितियों के कारण इस योजना का हिस्सा बनने के लिए मना कर रहे हैं। इस बारे में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था।
केंद्र ने अपने जवाब में विभिन्न परिस्थितियों को बताते हुए यह स्पष्ट किया है कि जहां तक हो सके लाभार्थियों की सूची में से किसी का नाम नहीं हटाया जाए और उसे मकान बनवाकर दिया जाए। राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने इस बारे में केंद्र सरकार से मिले निर्देशों के अनुसार सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं।
इनके नाम नहीं हटाने हैं सूची से
-एकल महिला या 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरष या बेहद गरीब परिवार, संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले परिवार। इनके बारे में सरकार ने कहा है कि ऐसे लाभार्थियों को पंचायत स्तर के अधिकारी अपनी ओर से सहायता उपलब्ध करवाकर मकान बनवाएं।
-स्थायी पलायन, आवास के इच्छुक नहीं, विवादित निर्माण स्थल, संयुक्त संपत्ति आदि की श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार ने ग्रामसभा का आयोजन कर ऐसे मामलों की समीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं और जहां तक हो सके प्रकरण को सुलझाकर मकान बनवाने के लिए कहा है।
वनक्षेत्र में रहने वाले लाभार्थी
-ऐसे लोगों को अन्य जगह भूमि देकर मकान बनवाने के निर्देश दिए गए है। इन्हें लाभार्थियों की सूची से हटाया जा सकता है वनक्षेत्र के ऐसे लाभार्थी जो नई जगह भूमि मिलने पर भी मकान नहीं बनाना चाहते और भूमिहीन लाभार्थी जिसे जमीन दी गई लेकिन वह नई जगह आकर मकान नहीं बनाना चाहता। सरकार के निर्देश है कि निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर इनके नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।