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Coronavirus: राजस्थान में बारात व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध

Coronavirus राजस्थान के सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर अब तक 63 हजार लोगों को चालान किया जा चुका है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2020 03:47 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 03:47 PM (IST)
Coronavirus: राजस्थान में बारात व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध

राज्य ब्यूरो, जयपुर। Coronavirus: राजस्थान में सरकार ने कोरोना संक्रमण में सुरक्षित शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन कराने के लिए बारात, जुलूस या किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान के गृह विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान के सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर अब तक 63 हजार लोगों को चालान किया जा चुका है।

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गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षित शारीरिक दूरी की पालना बहुत जरूरी है। इसके लिए सड़क पर बारात या जुलूस के साथ डीजे बजाने और सड़क पर किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा, जुलूस या समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह छूट दी गई कि यदि ऐसा कोई आयोजन बहुत जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट से लिखित मंजूरी जरूरी होगी।

गौरतलब है कि राजस्थान में विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को आमंत्रित किए जाने पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है, लेकिन अनलाॅक एक के बाद काफी संख्या में विवाह और अन्य कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। राजस्थान में महामारी अधिनियम भी लागू है और इसके तहत अब तक सरकार मास्क नहीं पहनने, सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने आदि मामलों को लेकर 1.36 लाख चालान कर चुकी हैं और दो करोड़ 35 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले ही 63 हजार लोग हैं, जिनका चालान किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बरती जा रही लापरवाही को देखते हुए ही अब सरकार ने यह आदेश जारी किया है।राजस्थान में इन दिनों कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 


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