आजम खान के खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज
आजम के इस बयान से सैनिक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे है। इसके अतिरिक्त सेना का अपमान करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है।
जयपुर, [जागरण संवाददाता ] । जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-11 ने भारतीय सेना और सैनिकों के बारे में विवादित बयान देने के मामले में उत्तरप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए है। कोर्ट के आदेश पर जयपुर के शात्री नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोर्ट ने यह आदेश पूर्व सैनिक ओम प्रकाश शर्मा की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। शर्मा ने परिवाद में कहा कि उसने सेना में रहकर देश की सेवा की। गत 27 जून को उसने टीवी न्यूज में यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान द्वारा दिए गए अनर्गल बयान को सुना।
आजम के इस बयान से सैनिक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे है। इसके अतिरिक्त सेना का अपमान करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे में आरोपी आजम खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए,131,500 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। शास्त्री नगर पुलिस थाना अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई।
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