कोर्ट का अनोखा फैसला- 27 पेड़ काटने वाले आरोपियों को 270 पेड़ लगाने होंगे
राजस्थान में सेशन जज ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनोखा फैसला सुनाया। वन क्षेत्र में 27 पेड़ काटने के चार आरोपियों को जमानत के बदले में आंवले के 270 पौधे लगाने का आदेश दिया है
जयपुर, जेएनएन। राजस्थान में प्रतापगढ़ के जिला एवं सेशन जज राजेंद्र कुमार शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनोखा फैसला सुनाया है। उन्होंने जिले के गंधेर क्षेत्र में पिछले 20 मार्च को वन क्षेत्र में 27 पेड़ काटने के चार आरोपियों को जमानत के बदले में आंवले के 270 पौधे लगाने का आदेश दिया है।
इस तरह अब बजरंगगढ़ निवासी रामा उर्फ रामलाल तेली, जसवंत धोबी, दिनेश तेली और मोहम्मद हुसैन को काटे गए पेड़ों के 10 गुना ज्यादा आंवले के पौधे लगाने होंगे। इसके लिए कोर्ट ने आरोपियों को एक महीने का समय दिया है। साथ ही पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी है।
प्रतापगढ़ कोतवाली थाने में वन विभाग के अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें वन क्षेत्र में पेड़ काटने पर 7 व्यक्तियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद चारों आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान जिला जज ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों ने वन विभाग ने बड़ी राजकीय राशि खर्च कर लगाए गए पेड़ों का संरक्षण और पालन पोषण करते हुए बड़ा किया था। आरोपियों ने इन्हें काटकर आपराधिक उद्देश्य से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है।
जिला जज शर्मा ने आरोपियों को एक माह में पौधारोपण करने के बाद लगाए गए पौधों के फोटो भी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। वन विभाग की टीम भी इन पौधों का निरीक्षण कर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आरोपी रामा उर्फ रामलाल को एक महीने के भीतर कुल 270 आंवले के पौधे लगाकर उनकी जीपीएस फोटोग्राफी करते हुए कोर्ट में यह तस्वीर दिखानी होगी। इसके अलावा, आरोपियों को पेड़ लगाने के साथ ही तीन महीने के अंतराल पर पेड़ों के जीवित होने के सबूत भी देने होंगे। वन विभाग अधिकारियों को भी निगरानी रखकर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में बनाकर देनी होगी।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप