नेशनल हाईवे पर भारी वाहन खड़े दिखे तो होगा केस, 5 साल की सजा संभव
राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों के खिलाफ सख्ती की तैयारी कर ली है।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों के खिलाफ सख्ती की तैयारी कर ली है। अगर अब जयपुर से जुड़े राजमार्गों पर भारी वाहन खड़े मिले तो जयपुर कमिश्नरेट की ट्रैफिक पुलिस एमवी एक्ट के साथ नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएगी। नेशनल हाईवे एक्ट में पांच साल की सजा का प्रावधान है।
पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सख्ती करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में नेशनल हाईवे से सटे हुए कई औधोगिक क्षेत्र है, जहां राजमार्ग पर भारी वाहन खड़े रहते है। भारी वाहन सड़क पर खड़े होने से देर रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं होती है। इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उठाया है।
प्राधिकरण पिछले दस दिन में नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से खड़े 1200 वाहनाें के ट्रैफिक पुलिस को फोटो भेजे है। इन फोटो में वाहनों के नंबरों के आधार पर वाहन मालिक व चालक को अाराेपी बनाया जाएगा। साथ ही वाहन हटाए जाएंगे।
जयपुर ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी राहुल प्रकाश का कहना है कि पिछले दिनों राजमार्गों पर खड़े वाहनों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। ऐसे में अब में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों साथ मीटिंग की गई। अब प्राधिकरणकर्मी सड़क पर खड़े वाहनों के फोटो खींचकर पुलिस को भेजेंगे और फिर हम मुकदमा दर्ज कराएंगे।गलत ढंग से वाहन खड़े करने वालों को पांच साल तक की सजा हो सकती है।