Mob Lynching: मेव समाज की नाराजगी के चलते पहलू खान मामले की दोबारा जांच कराएगी राजस्थान सरकार
Pehlu Khan case मेव समाज की नाराजगी के चलते राजस्थान सरकार पहलू खान मामले की दोबारा जांच कराएगी।
जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। राजनीतिक दबाव के चलते राजस्थान सरकार देश के चर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले की फिर से जांच करवाना चाहती है। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन इस मामले की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए।
अलवर पुलिस अधीक्षक देशमुख परिश अनिल बताया कि पहलू खान के दोनों बेटों इरसाद और आरिफ ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष पेश होकर बताया था कि वे गायों को तस्करी के लिए नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उनके पास जयपुर के पशु हटवाड़े के रवन्ना है। वे गायों को हरियाणा के नूंह स्थित अपने घर नहीं बल्कि अलवर जिले के टपूकड़ा में अपने रिश्तेदार के यहां बेचने के लिए ले जा रहे थे। गाय दुधारू थीं, इसलिए गोतस्करी का मामला नहीं बनता है। इन तथ्यों सहित पहलू खान के दोनों बेटों ने पांच तथ्यों पर फिर से जांच कराने का आग्रह किया था।
इस पर बहरोड़ पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पांच तथ्यों पर दोबारा जांच कराने की अनुमति मांगी है। इस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस जांच कर पूरक चार्जशीट प्रस्तुत करेगी। इस बारे में राज्य के दो कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि मेव मुस्लिम समाज की नाराजगी को कम करने के लिए सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व ने यह कदम उठाया है। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से मेव समाज कांग्रेस से पहले से ही नाराज चल रहा है।
कांग्रेस नेताओं ने जताई थी नाराजगी
कांग्रेस विधायक साफिया जुबेर और जाहिदा सहित कई मुस्लिम खासकर मेव समाज के पार्टी नेताओं ने पुलिस की चार्जशीट में पहलू खान को गोतस्कर बताए जाने पर नाराजी जताई एवं मामला कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचा था। साफिया जुबेर का कहना है कि मैने इस मामले में सीएम को पत्र लिखकर कहा था कि पुलिस ने गलत जांच कर चार्जशीट तैयार की थी, इसलिए फिर से जांच करवाई जाए।
जानें, क्या है मामला
पुलिस ने पहलू खान मामले में 24 मई को गुपचुप ढंग से चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पहलू खान और उसके दो बेटों एवं ट्रक चालक को गोतस्करी मामले में आरोपित बनाया था। पुलिस ने पहलू खान को राजस्थान बोवाइन एनिमल (प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट) एक्ट-1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोपित बनाया था।
उल्लेखनीय है कि पहलू खान की अलवर के बहरोड़ इलाके में अप्रैल, 2017 में कथित गो रक्षकों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। पहलू खान की बर्बर पिटाई की गई थी। गंभीर हालत में पहलू की उपचार के दौरान घटना के दो दिन बाद मौत हो गई थी। 2017 में प्रदेश में वसुंधरा राजे सरकार थी। मामला पूरे देश में गूंजा था और नौ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ये सभी फिलहाल जमानत पर हैं।