वसुंधरा सरकार लाएगी गुड गर्वनेंस एक्ट
जयपुर [नरेन्द्र शर्मा]। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार प्रदेश में गुड गर्वनेंस एक्ट लाने की तैयारी क
जयपुर [नरेन्द्र शर्मा]। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार प्रदेश में गुड गर्वनेंस एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। यह एक्ट बनाने की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है और इसमें सरकारी कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
सूत्रों का कहना है कि यह एक्ट प्रदेश की पिछली सरकार के समय लागू किए गए लोक सेवा गारंटी कानून और सुनवाई का अधिकार अधिनियम को मिलाकर बनाया जा रहा है। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने सरकारी कामकाज में देरी से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून लागू किया था।
इस कानून में 56 विभागों की जनता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई थी और यह प्रावधान था कि समय में काम नहीं होता तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुनवाई का अधिकार अधिनियम भी लागू किया गया था, जिसके तहत हर सरकारी दफ्तर में कुछ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना कर लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समय पर निपटारा करने का प्रावधान था। इस कानून में भी सुनवाई नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव के कारण दोनों ही कानून सख्ती से लागू नहीं हो पाए। विभागों में काम के लिए समय सीमा तो तय कर दी गई, लेकिन काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई बहुत कम मामलों में की गई। इसी तरह सुनवाई के अधिकार कानून के लिए राज्य स्तर पर आयोग के गठन का प्रावधान भी था, लेकिन वह भी नहीं बन पाया।
बताया जाता है कि अब मौजूदा सरकार दोनों कानूनों को एक कर गुड गर्वनेंस एक्ट तैयार करा रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग में इसकी कवायद चल रही है। इस कानून में पिछले दोनों कानूनों के प्रावधानों के साथ ही मॉनिटरिंग और कार्रवाई के लिए कुछ सख्त प्रावधान डाले जा रहे हैं।
एक्ट तैयार करने से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने हाल में बीकानेर और उदयपुर दौरे में शिकायतों के निपटारे के लिए जो व्यवस्था की थी, वैसी ही कोई व्यवस्था इस एक्ट में डाली जा सकती है। इसके अलावा समय पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई और जुर्माने के नियम भी सख्त किए जाएंगे।