प्रत्येक दिव्यांग की यकीनी तौर पर बने वोट : डीसी सभ्रवाल
तरनतारन : 18 वर्ष की उम्र के प्रत्येक नागरिक को वोट बनाने का अधिकार है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन : 18 वर्ष की उम्र के प्रत्येक नागरिक को वोट बनाने का अधिकार है। आम तौर पर देखा जाता है कि दिव्यांग लोग अपनी वोट नहीं बनवा पाते। दिव्यांग की वोट की भी पूरी महत्ता होती है। आने वाले समय में जिले के प्रत्येक दिव्यांग की वोट हर हाल में बनाई जाए। इस कार्य में लाप्रवाही करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
यह जानकारी डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने वोटरों को जागरूक करने लिए आयोजित कार्यक्रम मौके दी। गांव कक्का कंडियाला व नगर कौंसिल कार्यालय में करवाए गए प्रोग्राम मौके एसडीएम सु¨रदर सिंह, जिला समाजिक सुरक्षा अफसर किरण सियाल, नायब तहसीलदार मेला सिंह खेहरा के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। डीसी सभ्रवाल ने कहा कि जिले में सभी दिव्यांग व्यक्तियों की वोट बनाना यकीनी बनाई जाएगी। जो दिव्यांग वोट बनाने लिए बूथ तक नहीं पहुंच सकते। उनकी वोट बनाने लिए बीएलओज द्वारा घर घर जाकर फार्म भरे जाएंगे। जिले में युवाओं की अधिक से अधिक वोट बनाने व वोट डालने के अधिकार प्रति जागरूक करने लिए विशेष प्रोग्राम चलाए जा रहे है। इस मौके सभ्रवाल ने कहा कि 1 जनवरी 2019 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक को वोट का पूरा अधिकार है। उन्होंने बताया कि वोटर सूचियों के संशोधन दौरान अपनी वोट बनाने लिए फार्म नंबर 6 भर कर बीएलओ व चुनावकार रजिस्ट्रेशन कार्यलय में भेजी जाए। यह फार्म डाकघर के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।