वोट के बदले नकदी या तोहफे लेना-देना कानूनी अपराध : सभ्रवाल
संवाद सहयोगी तरनतारन आचार सहिंता के मद्देनजर चुनावों दौरान किसी भी नगदी या तोहफे के रुप
By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Apr 2019 05:12 PM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2019 05:12 PM (IST)
संवाद सहयोगी, तरनतारन : आचार सहिंता के मद्देनजर चुनावों दौरान किसी भी नगदी या तोहफे के रुप में रिश्वत देना या लेना और बदले में अपनी वोट उस उम्मीदवार को देना कानूनी अपराध है और इसके लिए एक साल तक की सजा व जुर्माना या दोनों हो सकते है।
इस संबंधी जिला चुनाव अधिकारी प्रदीप कुमार सभ्रवाल ने बताया कि जिला चुनावों दौरान अगर कोई भी उम्मीदवार, वोटर या समर्थक किसी को मतदान लिए प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसे एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते है। उसके लिए फ्लाइंग स्कूआइड बनाए गए है जो ऐसे लोगों का केस रजिस्टर करवाएगें जो मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करेगें।
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