Punjab Police News: 23 लाख की राशि हड़पने के मामले में डीएसपी लखबीर संधू की जमानत मंजूर
नशा तस्कर पिशोरा सिंह को एनडीपीएस एक्ट के मामले से बचाने के लिए 10 लाख की रिश्वत लेने के केस में डीएसपी लखबीर संधू को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने एसआइ बलजिंदर सिंह को नशे के केस में फंसाने की धमकी देकर रुपये वसूले थे।
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। सीआइए स्टाफ पट्टी के तत्कालीन प्रभारी सब-इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह बाजवा को नशे के (एनडीपीएस एक्ट) केस में फंसाने की धमकी देकर 23 लाख की राशि हड़पने के मामले में फिरोजपुर के तत्कालीन डीएसपी लखबीर सिंह संधू को एडिश्नल सेशन जज प्रीती साहनी की अदालत ने जमानत दे दी। इन दिनों लखबीर सिंह संधू केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब में बंद है।
15 जुलाई को डीएसपी लखबीर सिंह व फिरोजपुर रेंज के डीआइजी इंद्रबीर सिंह के रीडर इंस्पेक्टर बरजिंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली थी। हालांकि फिरोजपुर रेंज के तत्कालीन डीआइजी इंद्रबीर सिंह के खिलाफ अभी विजिलेंस द्वारा जांच की जा रही है।
बता दें कि सीआइए स्टाफ पट्टी के तत्कालीन प्रभारी सब-इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह को फिरोजपुर के सीआइए स्टाफ में बुलाकर अवैध तौर पर हिरासत में रखने के बाद 23 लाख की राशि यह कहते वसूली गई थी कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में उसका (सब-इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह) नाम आ रहा है।
बलजिंदर सिंह ने डीएसपी लखबीर सिंह संधू को 23 लाख की राशि देने बाबत तरनतारन के तत्कालीन एसएसपी रणजीत सिंह ढिल्लों को जुलाई में हलफिया बयान दिया था। इसके आधार पर डीएसपी लखबीर सिंह व फिरोजपुर रेंज के तत्कालीन डीआइजी इंद्रबीर सिंह के रीडर इंस्पेक्टर बरजिंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
एडवोकेट दीपक अरोड़ा ने बताया कि इस मामले में एडिशनल सेशन जज प्रीती साहनी की अदालत में लखबीर सिंह संधू की जमानत याचिका लगाई गई। अदालत ने पुलिस और विजिलेंस की जांच रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद एडवोकेट दीपक अरोड़ा की दलीलों से सहमति जिताते लखबीर सिंह संधू को जमानत दे दी।
अभी जेल से नहीं होंगे रिहा
नशा तस्कर पिशोरा सिंह को एनडीपीएस एक्ट के मामले से बचाने के लिए 10 लाख की रिश्वत लेने के केस में डीएसपी लखबीर सिंह संधू को जुलाई में एक टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया गया था। बाद में इस मामले में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की भी गिरफ्तारी हुई थी। उक्त मामले में डीएसपी लखबीर सिंह संधू की अभी जमानत नहीं हुई। एडवोकेट दीपक अरोड़ा ने बताया कि 23 लाख की राशि हड़पने के मामले में अदालत द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के बावजूद लखबीर सिंह संधू अभी जेल से रिहा नहीं होंगे।