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आतिशबाजी बनाने, बेचने व स्टोर करने पर पाबंदी : डीसी

जागरण संवाददाता, तरनतारन : डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने धारा 1973 अंतर्गत जिला तरनतारन में सुप्रीम कोर्ट आ

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 12:37 AM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 12:37 AM (IST)
आतिशबाजी बनाने, बेचने व स्टोर करने पर पाबंदी : डीसी
आतिशबाजी बनाने, बेचने व स्टोर करने पर पाबंदी : डीसी

जागरण संवाददाता, तरनतारन : डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने धारा 1973 अंतर्गत जिला तरनतारन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाली आतिशबाजी बनाने, बेचने व स्टोर करने पर पाबंदी लगा दी है। ।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 नवंबर को दीवाली वाले दिन और 23, 24 नवंबर को गुरुपर्व वाले दिन 8 बजे से 10 बजे तक, 25 दिसंबर व नए वर्ष वाले दिन 11: 55 से 12:30 तक आतिशबाजी चलाई जाएगी। इस समय से पहले व बाद में आतिशबाजी चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। समूह उप मंडल मजिस्ट्रेट अपने उप मंडल में अमन व कानून की स्थिति बनाई रखने लिए ओवरआल इंचार्ज होंगे जबकि समूह तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट होगे। यह आदेश 26 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं।


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