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डीसी ने बीज, खाद्य, कीड़ेमार दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के दिए आदेश

डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह धूरी ने आदेश जारी करते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं। धारा 144 के तहत यह आदेश 12 जुलाई तक लागू रहेंगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 May 2021 11:44 PM (IST)Updated: Thu, 13 May 2021 11:44 PM (IST)
डीसी ने बीज, खाद्य, कीड़ेमार दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के दिए आदेश
डीसी ने बीज, खाद्य, कीड़ेमार दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के दिए आदेश

जासं, तरनतारन : डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह धूरी ने आदेश जारी करते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं। धारा 144 के तहत यह आदेश 12 जुलाई तक लागू रहेंगे। इसके तहत आम लोगों की तरफ से मिलिट्री वर्दी और इसी रंग के वाहनों के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। मैरिज पैलेसों में फायर करने की पाबंदी रहेगी। मैरिज पैलेसों में देर रात तक मयूजिक सिस्टम चलाने, धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर ऊंची आवाज पर चलाने पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह होटल, रेस्टोरेंटों में हुक्का-बार चलाने पर मुकम्मल रोक लगा दी है।

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सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने पर रोक लगाते कहा कि पुलिस प्रशासन, पंचायत विभाग, स्थानीय निकाय विभाग को आदेशों के पालन बाबत कहा गया है। डीसी ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 500 मीटर घेरे में आम लोगों के जाने, ड्रोन, अनमेंड, एरियल व्हीकल चलाने पर भी रोक लगाई। साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, ट्राली, रेहड़ी पर रिफलेक्टर लगाने के आदेश देते डीसी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भीड़ एकत्रित करने पर पहले ही रोक लगाई गई है। अब किसी जगह पर मीटिग करना, रोष प्रदर्शन करना बर्दाशत नहीं किया जाएगा। उन्होंने ड्राइविग के दौरान मोबाइल का प्रयोग करने, प्रैशर हार्न का प्रयोग करने पर भी रोक लगाई है। डीसी ने आदेश जारी करते शहरों, कस्बों और बाजारों में दुकानों के आगे छाया के लिए टीन आदि लगाने पर रोक लगाते कहा कि दुकानों की मशहूरी के लिए साइन बोर्ड भी नहीं लगाए जा सकेंगे। बीज, खाद्य, कीड़ेमार दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए आदेश जारी करते संबंधित अधिकारियों को चेकिग के आदेश दिए है। गाडि़यों पर लाल बत्ती, नीली बत्ती व अन्य प्रकार की लाइट बिना मंजूरी के नहीं लगाई जा सकेगी। उन्होंने गाडिय़ों के शीशे पर काली फिल्म लगाने की मनाही के भी आदेश दिए है। शहरों, कस्बों व राष्ट्रीय मार्ग पर पशुओं की आमद पर रोक लगाते डीसी कुलवंत सिंह ने कहा कि ऐसे पशु हादसे का कारण बनते है। प्लासटिक के लिफाफों पर पाबंदी लगाते संबंधित विभाग को तुरंत चैकिग के आदेश दिए है।


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