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निर्धारित किए गए समय में ही चलाई जाए आतिशबाजी : धूरी

जिला मजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह धूरी ने कहा कि जिले में 14 नवंबर को दीवाली पर रात आठ से 10 बजे तक तक ही पटाखे चलाएं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Nov 2020 11:48 PM (IST)Updated: Thu, 12 Nov 2020 11:48 PM (IST)
निर्धारित किए गए समय में ही चलाई जाए आतिशबाजी : धूरी

संस, तरनतारन: जिला मजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह धूरी ने कहा कि जिले में 14 नवंबर को दीवाली पर रात आठ से 10 बजे तक, 30 नवंबर को प्रकाशपर्व पर सुबह चार से पांच बजे तक व रात नौ से 10 बजे तक व 25 दिसंबर को क्रिसमिस और 31 दिसंबर को नए वर्ष मौके रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही आतिशबाजी चलाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा साइलेंस जोन जैसे कि सरकारी दफ्तरों, जंगलात, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, अदालतों, धार्मिक संस्थाओं या कोई क्षेत्र जो समर्थ अधिकारी द्वारा साइलेंस जोन घोषित किया गया हो, के 100 मीटर के घेरे में आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी।

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डीसी ने कहा कि पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेने के बावजूद दुकानदार मंजूरशुदा पटाखे दुकानों के बाहर सड़क पर रखकर, गलियों या बाजारों में नहीं बेचेंगे। प्रशासन की ओर से निर्धारित जगह पर ही इनकी बिक्री होगी। इसके लिए सब डिवीजन तरनतारन में रोही किनारे ओपन ग्राउंड, सब डिवीजन पट्टी में दशहरा ग्राउंड, सब डिवीजन भिखीविंड में खेल स्टेडियम, सब डिवीजन खडूर साहिब में भप्प स्टेडियम फतेहाबाद में स्थान निर्धारित किए गए हैं। साइलेंस जोन जैसे कि सरकारी दफ्तरों, जंगलात, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक संस्थानों या कोई एरिया जोकि क्षमता अधिकारी द्वारा साइलेंस जोन घोषित किया गया हो, के 100 मीटर के घेरे में आतिशबाजी, पटाखों को चलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। समूह एसडीएमज अपने-अपने उप मंडल में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने लिए ओवरआल इंचार्ज होंगे और समूह तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे ताकि कोई नियमों को न तोड़ सके।


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