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जिला परिषद मेंबर मोनू और सरपंच सोनू चीमा के गिरफ्तारी के वारंट जारी

जिला परिषद मेंबर मुनीश कुमार मोनू चीमा और झब्बाल के सरपंच अवन कुमार सोनू चीमा के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) बगीचा सिंह की अदालत ने सोमवार को इरादत्न हत्या के मामले में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Oct 2021 09:44 PM (IST)Updated: Mon, 11 Oct 2021 09:44 PM (IST)
जिला परिषद मेंबर मोनू और सरपंच सोनू चीमा के गिरफ्तारी के वारंट जारी

जागरण संवाददाता, तरनतारन : जिला परिषद मेंबर मुनीश कुमार मोनू चीमा और झब्बाल के सरपंच अवन कुमार सोनू चीमा के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) बगीचा सिंह की अदालत ने सोमवार को इरादत्न हत्या के मामले में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अदालत ने इस मामले में 25 नवंबर को सुनवाई रखी है।

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झब्बाल निवासी पूर्ण सिंह ने अदालत में केस दायर कर आरोप लगाया था कि 29 सितंबर 2012 को वह झब्बाल में अपनी इलेक्ट्रानिक्स की दुकान पर बैठा था। दुकान पर उसका दोस्त अमरजीत सिंह सोहल व निर्मल सिंह स्वर्गापुरी भी मौजूद थे। इनोवा गाड़ी में मुनीश कुमार मोनू चीमा, अवन कुमार सोनू चीमा (दोनों भाई निवासी गांव चीमा), गुरजीत सिंह गीता निवासी जीओबाला व दो अज्ञात लोग आए। इस दौरान मोनू चीमा के पास पिस्तौल व गुरजीत सिंह गीता के पास बेसबाल बैट था। इसी दौरान उन पर आरोपितों ने हमला कर दिया और उनको गोली भी लगी। उनके बचाव के लिए आगे बढ़े अमरजीत सिंह को दो गोलियां लगीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने थाना झब्बाल की पुलिस को लिखित शिकायत दी। परंतु तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों के दखल से आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्होंने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बगीचा सिंह की अदालत में केस दायर किया।


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