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पंडोरी गोला ब्लास्ट : आरोपित अमृतपाल को मिली जमानत

। चार सितंबर 2019 की रात को गांव पंडोरी गोला में हुए ब्लास्ट के मामले में आरोपित अमृतपाल सिंह को एडिशनल सेशन जज बिशन सरूप की अदालत ने जमानत दे दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 11:14 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 11:14 PM (IST)
पंडोरी गोला ब्लास्ट : आरोपित अमृतपाल को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, तरनतारन : चार सितंबर 2019 की रात को गांव पंडोरी गोला में हुए ब्लास्ट के मामले में आरोपित अमृतपाल सिंह को एडिशनल सेशन जज बिशन सरूप की अदालत ने जमानत दे दी है। इस ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि एक की आंखों की रोशनी चली गई थी।

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एक वर्ष तक न्यायिक हिरासत में रहे अमृतपाल सिंह निवासी गांव बचड़े के खिलाफ बाकी आरोपितों के साथ नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) ने मोहाली की अदालत में चालान पेश किया था। तब अमृतपाल नाबालिग था तो अदालत ने जुवेनाइल एक्ट के तहत आरोपित के खिलाफ तरनतारन की अदालत में चालान पेश करने के आदेश दिए थे। इस पर जेएमआइसी मिस अनुराधा की अदालत में चालान पेश किया गया। उक्त अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद एडिशनल सेशन जज बिशन सरूप की अदालत में जमानत अर्जी दायर की गई। एडिशनल सेशन जज ने अमृतपाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अमृतपाल उक्त ब्लास्ट में दोनों आंखों की रोशनी गंवाने वाले गुरजंट सिंह जंटा का चचेरा भाई है।


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