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कुत्ते को मारने वाले सेवादारों का वीडियो वायरल, आरोपितों में तरनतारन का भी नामजद

मोगा के दशमेश नगर में एक गुरुद्वारे के सेवादारों ने गली में घूम रहे आवारा कुत्ते को पीटा था।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 09:00 AM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 09:00 AM (IST)
कुत्ते को मारने वाले सेवादारों का वीडियो वायरल, आरोपितों में तरनतारन का भी नामजद

संवाद सहयोगी, मोगा, अमृतसर: मोगा के दशमेश नगर में एक गुरुद्वारे के सेवादारों ने गली में घूम रहे आवारा कुत्ते को पीटा था। कुत्ते की पीटने से हुई मौत का वीडियो वायरल होने के बाद थाना सिटी एक की पुलिस ने केस दर्ज दोनों सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है।

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मामले की जांच कर रहे सहायक थानेदार गुरदीप सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा कलगीधर साहिब के सेवादारों ने 13 जनवरी को गली में घूम रहे आवारा कुत्ते को मार दिया था। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। इस संबंध में गुरुद्वारा कलगीधर साहिब के सेवादार परमिदर सिंह निवासी पैली, जिला शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) और कुलदीप सिंह निवासी गांव लाखना, जिला तरनतारन के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। हो सकती है दो साल की कैद : एडवोकेट शर्मा

इस मामले के संबंध में कानून विशेषज्ञ एडवोकेट कुलविदर शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश हैं कि अगर कोई इन आवारा कुत्तों या मवेशियों को परेशान करेगा या मारने की कोशिश करेगा तो इसकी शिकायत पुलिस थाने में की जा सकती है। कोर्ट के आदेश अनुसार धारा 428 के तहत केस दर्ज करने का प्रावधान है। पशुओं को मारना या जहर देना या उसे अपाहिज करने पर दो साल की कैद या दंड तथा दोनों सजाओं का प्रावधान है। अवैध शराब व लाहन बरामद

वहीं भिखीविंड के गांव लाखणा निवासी सरवन सिंह के घर पर छापामारी करके शराब की चालू भट्ठी, 20 किलो लाहन, 3180 एमएल अवैध शराब बरामद की गई। एसआइ बलविंदर सिंह ने बताया कि थाना वल्टोहा में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।


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