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लोक अदालत में आए 2398 केस, 407 केसों को किया निपटारा

तरनतारन : नेशनल लीगल सíवस अथॉरिटी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला सेशन जज हरप्रीत कौर रधावा (चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी) ने किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Dec 2018 01:39 AM (IST)Updated: Mon, 10 Dec 2018 01:39 AM (IST)
लोक अदालत में आए 2398 केस, 407 केसों को किया निपटारा
लोक अदालत में आए 2398 केस, 407 केसों को किया निपटारा

जागरण संवाददाता, तरनतारन : नेशनल लीगल सíवस अथॉरिटी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला सेशन जज हरप्रीत कौर रधावा (चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी) ने किया। जिसमें जिला कचहरी में कोर्ट के चार बैंचों ने विभिन्न मामलों से संबंधत केसों का दोनों पक्षों की सहमती के साथ निपटारा किया।

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पहला बैंच एडिशनल जिला सेशन जज केके जैन, दूसरा बैंच सीजेएम सुमीत भल्ला, तीसरा सिविल जज सीनियर डिविजन अनुराधा के आधारित लगाया गया। जबकि चौथे बैंच की अगुवाई सिविल जज वनीता कुमारी और विश्व ज्योति की अगुवाई में लगाया गया। इसी तरह सब डिविजन पट्टी में भी एक बैंच का गठन किया गया। लोक अदालत दौरान 2398 केसों को लिया गया और 407 के सों का निपटारा किया गया। जिस दौरान 7,65,76,276 रुपए की रिकवरी की गई। सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि यदि किसी केस का लोक अदालत में फैसला हो जाता है तो उक्त केस में लगी कोर्ट फीस वापिस हो जाती है। इस मौके सीजेएम रमन कुमार (सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी) ने बताया कि लोक अदालत में हल किए मामलों की आगे किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती और इसका निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालत द्वारा मामले हल करवाने से जहा लोगों के पैसे की बचत होती है वहीं दोनों पक्षों में प्रेम भी बना रहता है।


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