बेरोजगारी भत्ते में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई : रविदर
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमा योजना के तहत बीमाकृत व्यक्ति क्लेम कर सकता है।
जागरण संवाददाता, बरनाला :
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमा योजना के तहत बीमाकृत व्यक्तियों के कल्याण की योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, यह बात शाखा प्रबंधक रविदर गुप्ता ने कही। उन्होंने बताया कि जो बीमित कर्मचारी कोरोना महामारी के दौरान लाकडाउन के कारण बेरोजगार हुए हैं, उनको ईएसआइसी ने बेरोजगारी भत्ते की शर्तों में छूट प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इस छूट का लाभ 20 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक जो बीमित व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं या होंगे, उनको मिलेगा। इस छूट के तहत बेरोजगारी भत्ता 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, ओर यह भत्ता बेरोजगार होने के चलते 30 दिन के बाद लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए नजदीकी शाखा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है और वेबसाईट पर अपना क्लेम अप्लाई करके व आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, कैंसल चेक आदि आनलाइन अपलोड करने के बाद दावा किया जा सकता है।
इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी को परेशानी आती है तो वह कार्यालय में आकर संपर्क कर सकता है, इसके लिए कर्मचारियों को विशेष हिदायत जारी की गई है, क्योंकि सरकार का प्रयास है कि कोरोना की वजह से नौकरी जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे पहले भी पंड निकालने के लिए भी काफी बेहतर सुविधा लोगों को दी गई है, अब तक जितने लोगों ने क्लेम किया था यदि किसी मे कोई तकनीक परेशानी नहीं रही तो सभी के क्लेम पास हो चुके हैं।