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गंदगी फेंकने के लिए ली जमीन की पेमेंट की नहीं हुई अदायगी

जागरण संवाददाता, संगरूर गंदगी डंप के लिए शहर से बाहर गांव ऊभावाल रोड पर नगर कौंि

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Sep 2017 06:23 PM (IST)Updated: Sat, 02 Sep 2017 06:23 PM (IST)
गंदगी फेंकने के लिए ली जमीन की पेमेंट की नहीं हुई अदायगी
गंदगी फेंकने के लिए ली जमीन की पेमेंट की नहीं हुई अदायगी

जागरण संवाददाता, संगरूर

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गंदगी डंप के लिए शहर से बाहर गांव ऊभावाल रोड पर नगर कौंसिल की ओर से ठेके पर ली गई जमीन का विवाद सुलझने की बजाए, लगातार उलझता जा रहा है। एक तरफ जमीन मालिक को ठेके की रकम दिलाने के लिए किसान संगठन शनिवार को 6वें दिन भी धरने पर डटे रहे, वहीं नगर कौंसिल कार्यसाधक अफसर व प्रधान के बीच पेमेंट को लेकर चल रही ¨खचातानी बरकार है। कौंसिल के इस रवैये के खिलाफ जहां किसानों ने आगामी दिनों में संघर्ष को तेज करने का एलान किया है, वहीं पिछले एक सप्ताह से शहर में से गंदगी न उठाए जाने की वजह से सड़कों पर 140 टन से अधिक कचरा फैला हुआ है। गंदगी से शहर निवासियों का सड़कों पर से गुजरना तक मुश्किल हो चुका है।

जमीन के मालिक के हक में धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की बड़रुखां इकाई के प्रधान नछत्तर ¨सह, गुर¨वदर ¨सह ने कहा कि जमीन मालिक को ठेके की बनती रकम देने से नगर कौंसिल आनाकानी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर शहर की गंदगी को भी गिराना चाहती है। लेकिन रकम की अदायगी जमीन मालिक को न किए जाने तक किसी भी कीमत पर जमीन पर नगर कौंसिल को गंदगी नहीं गिराने की जाएगी। यदि सोमवार तक नगर कौंसिल ने रकम अदा न की तो संघर्ष को तेज किया जाएगा।

नगर कौंसिल के कार्यसाधक अफसर अमृत लाल ने लिखित पत्र के माध्यम से जिले के डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का हवाला देते नगर कौंसिल प्रधान रिपुदमन ¨सह ढिल्लों को सूचित किया है कि जमीन मालिक को उसकी बनती रकम की पूरी अदायगी कर दी जाए। जारी पत्र में कार्यसाधक अफसर ने नगर कौंसिल के ध्यान में यह भी लाया कि डिप्टी कमिश्नर ने यह जवाब मांगा है कि जब जमीन मालिक ने नगर कौंसिल को पांच एकड़ जमीन सुपुर्द कर दी थी तो जमीन मालिक की तरफ से की रोपाई व मिट्टी की निकासी के लिए कौन जिम्मेवार है। कार्यसाधक अफसर अनुसार इकरारनामा के दौरान आरबीट्रेटर झगड़े के हल के लिए दोनों पक्षों के बीच नियुक्त किया गया है तो नगर कौंसिल केवल अपने स्तर पर लीज रकम में कटौती नहीं कर सकती है। ऐसे हालातों में नगर कौंसिल को अरबीट्रेटर के पास केस करना बनता था। नगर कौंसिल प्रधान को पत्र में यह साफ किया गया है कि बकाया रकम का चेक आयकर में कटौती करके तुरंत जारी किया जाए।

उधर, कौंसिल प्रधान रिपूदमन ढिल्लों ने उक्त पांच एकड़ की ठेके वाली जमीन में मालिक की तरफ से बड़े स्तर पर की रेत माइ¨नग व एक हिस्से की जा रही बिजाई पर सख्त एतराज प्रकट करते हुए लोकल बाडीज विभाग के उच्च अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नर को शिकायत करके मांग की थी कि जमीन मालिक से रिकवरी करवाई जाए।


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